अवैध नोट एक बार में ही जमा कराने पर नहीं होगी पूछताछः जेतली

punjabkesari.in Tuesday, Dec 20, 2016 - 01:06 PM (IST)

नई दिल्लीः नोटबंदी के दौर में हर रोज़ सामने आ रहे नए नियमों ने लोगों को भ्रम में डाल रखा है। एेसे में अगर कोई एक बार में पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोट जमा करता है तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बार-बार पैसा जमा करने पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को जमा करने संबंधी नियम कड़े किए जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेतली ने यह बात कही।

क्या है नया नियम?
रिज़र्व बैंक के मुताबिक 30 दिसंबर तक सिर्फ़ एक बार 5,000 रुपए से ज़्यादा नकद रकम (पुराने नोटों में) जमा कराई जा सकेगी। अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट में 5,000 रुपए से ज़्यादा रकम है, तो एक बार में ही बैंक खाते में जमा करानी होगी। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा नहीं होंगे लेकिन इसके लिए उन्हें यह बताना होगा कि अब तक उन्होंने इसे क्यों नहीं जमा किया था।

ज्यादा रकम जमा कराने पर दो बैंक अधिकारियों को बताना होगा
5,000 से ज़्यादा रकम भी जमा कराई जा सकती है, लेकिन आपको बैंक के कम से कम दो अधिकारियों को बताना होगा कि ये राशि पहले क्यों नहीं जमा कराई गई। अगर आपका जवाब संतोषजनक लगा, तो रकम जमा कर दी जाएगी। हालांकि, बाद में होने वाले ऑडिट में आपका बैंक खाता फिर सवालों के घेरे में आ सकता है।

अरुण जेतली ने कहा
इस कदम के पीछे के तर्क के बारे में बताते हुए जेतली ने कहा कि नोटबंदी के बाद कुछ क्षेत्रों एवं जनोपयोगी सेवाओं के लिए पुराने नोट स्वीकार किए जाने को लेकर जो छूट दी गई थी, वह पिछले सप्ताह समाप्त हो गई और माना जा रहा है कि जिनके पास भी पुराने नोट थे, उन्होंने बैंकों में जमा करा दिए। उन्होंने कहा, 'जिसके पास भी पुराने नोट हैं, उसे उस नोट के जरिए लेन-देन की अनुमति नहीं है। वे उसे केवल बैंक में ही जमा कर सकते हें।'

एक बार में ही जमा करवाएं सारी रकम
वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा, 'लेकिन अगर वे हर दिन जाते हैं और कुछ पैसे जमा करते हैं तो एक ही व्यक्ति के बार-बार बैंक जाने से यह संदेह होता है कि आखिर उसके पास पैसे आ कहां से रहे हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए कुछ चिंता की वजह है। इसीलिए सभी को सलाह दी जाती है कि आपके पास जो भी पैसे हैं, आप उसे बैंक में जमा कराइ दीजिए।'
 


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