SEBI ने म्यूचुअल फंड, Demat के नॉमिनी नियमों में किया बदलाव, अब 3 लोगों को बना सकेंगे वारिस
punjabkesari.in Monday, Jun 01, 2026 - 01:17 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए नॉमिनेशन नियमों में प्रस्तावित बदलावों को वापस ले लिया है और पुरानी व्यवस्था को ही बहाल करने का फैसला किया है। सेबी ने नॉमिनी की संख्या 3 से बढ़ाकर 10 करने के अपने पिछले प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। अब निवेशक पहले की तरह अधिकतम तीन नॉमिनी ही जोड़ सकेंगे, क्योंकि उद्योग जगत का मानना था कि 10 नॉमिनी की व्यवस्था व्यावहारिक रूप से जटिल होगी। ये नियम सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे।
वीडियो सत्यापन की समाप्ति
यदि कोई निवेशक नॉमिनी नहीं बनाना चाहता, तो उसे अब अपनी बात साबित करने के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब एक साधारण ऑनलाइन या ऑफलाइन घोषणा पत्र के माध्यम से इसे किया जा सकता है।
कम दस्तावेज देने होंगे
अब नॉमिनेशन के लिए केवल नॉमिनी का नाम और निवेशक से उसका संबंध बताना अनिवार्य होगा। पता, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी अन्य जानकारियां अब वैकल्पिक कर दी गई हैं।
बीमार निवेशक के खाते का संचालन
पहले एक प्रस्ताव था कि निवेशक के गंभीर रूप से बीमार होने पर नॉमिनी उसका खाता चला सकेगा लेकिन इस नियम को अभी लागू नहीं किया जा रहा है।
बिना नॉमिनी वाले खातों का क्या होगा
जिन निवेशकों ने अपने डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी नहीं जोड़ा है, उन्हें समय-समय पर नॉमिनेशन करने के लिए संदेश भेजे जाएंगे। डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) हर छह महीने पर ऐसे निवेशकों को याद दिलाएंगे। इसके अलावा खाते में पहली बार लॉग-इन करने पर नॉमिनेशन के फायदे भी दिखाए जाएंगे।
