वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसलाः RuPay और UPI से लेनदेन हुआ जरूरी, चूक पर लगेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Dec 31, 2019 - 10:58 AM (IST)

नई दिल्लीः डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने रुपे कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब 1 जनवरी से इससे पेमेंट करने पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चार्ज नहीं लगेगा।

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लगेगा 5,000 रुपए जुर्माना
नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी बिजनेस का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसे पेमेंट के ये दो ऑप्शन जरूर रखने होंगे। अगर कंपनियां 31 जनवरी तक इस सुविधा की शुरुआत नहीं कर पाती हैं तो 1 फरवरी से रोजाना 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा।

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क्या होता है MDR चार्ज
एक ग्राहक जब दुकानदार POS टर्मिनल से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करता है तो मर्चेंट को अपने सर्विस प्रोवाइडर को एक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जिसे एमडीआर शुल्क कहते हैं। क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन लेनदेन पर भी इस शुल्क को देना पड़ता है।

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Supreet Kaur

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