31 मई खत्म होने को बचे कुछ घंटे, जल्द पूरा करें ये काम

punjabkesari.in Wednesday, May 31, 2017 - 04:54 PM (IST)

नई दिल्‍ली: अगर आपने पिछले वित्‍त वर्ष में 2 लाख रुपए या इससे अधिक कैश ट्रांजैक्‍शन किया है तो आपको 31 मई तक इनकम टैक्‍स विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए आपके पास अब सिर्फ 1 दिन बचे हैं। आप इसे स्‍टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन (SFT) के तौर पर इसे इनकम टैक्‍स विभाग को रिपोर्ट कर सकते हैं।

इन बातों की देनी होगा जानकारी
-चेक से 10 लाख रुपए या इससे अधिक के शेयर खरीदे हैं तो आपको 31 मई तक स्‍टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन के तहत इसकी जानकारी इनकम टैक्‍स विभाग को देनी होगी।
-10 लाख रुपए या इससे अधिक के म्‍यूचुअल फंड खरीदे हैं तो आपको इसकी जानकारी भी 31 मई तक इस ट्रांजैकशन की जानकारी इनकम टैक्‍स विभाग को देनी होगी।
-एक साल में कांट्रैक्‍टर को कई बार में 2 लाख रुपए या इससे अधिक का पेमेंट किया है तो आपको इस पेमेंट की जानकारी 31 मई तक इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को देनी होगी।
-अगर आपने किसी तरह का ट्रांजैकशन किया है तो आपको खुद को इनकम टैकस डिपॉर्टमैंट के पास रजिस्‍टर करवाना होगा और इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट एंटिटी रिपोर्टिंग आईडेंटिफिकेशन नंबर जेनरेट करना होगा।


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