कोयला घोटाला: रूंगटा बंधु ने दोषी ठहराए जाने के मामले में HC के फैसले को दी चुनौती

punjabkesari.in Friday, Apr 29, 2016 - 03:29 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जे.आई.पी.एल.) के पूर्व निदेशकों की अपील पर सी.बी.आई. से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपने आपको दोषी ठहराए जाने को चुनौती दी है। कोयला घोटाला मामले में उन्हें चार साल की सजा भी सुनाई गई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने सी.बी.आई. को नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख छह मई को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करे।

अदालत ने कहा, ‘‘सी.बी.आई. के वकील तरन्नुम चीमा ने नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।’’ बहुत कम समय के लिए हुई सुनवाई के दौरान चीमा ने पीठ को बताया कि कोयला घोटाले के मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सी.बी.आई. पांच मई को इन अपीलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगी।

आर.सी. रूंगटा और आर.एस.रूंगटा की आेर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि रूंगटा बंधुओं को विशेष अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने चार अप्रैल को रूंगटा बंधुओं को कोयला घोटाला मामले में जेल की सजा सुनाई थी और कहा कि एेसे ही विवेकहीन उद्योगपतियों के कारण भारत विकास में पिछड़ा है।


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