व्रत तोडऩे के लिए पनीर की जगह भेजा चिकन, जोमैटो और होटल पर जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Jul 07, 2019 - 10:24 AM (IST)

नागपुरः पुणे की अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम ने खाना डिलीवर करने वाली कम्पनी जोमैटो और होटल प्रीत पंजाबी स्वाद पर 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने शहर के एक वकील को शाकाहारी भोजन की जगह दो बार मांसाहारी भोजन की डिलीवरी की।

क्या है मामला 
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बैंच में प्रैक्टिस करने वाले वकील शनमुख देशमुख 31 मई 2018 को दफ्तर के काम से पुणे गए थे। देशमुख ने व्रत तोडऩे के लिए ही जोमैटो एप का इस्तेमाल करके होटल से पनीर बटर मसाला मंगवाया। देशमुख जिस होस्टल में ठहरे थे वहीं खाने का यह पार्सल आया। बाद में देशमुख ने हाऊसमेड से भोजन परोसने को कहा लेकिन जल्द ही उन्हें अहसास हुआ कि यह पनीर बटर मसाला न होकर बटर चिकन है। देशमुख ने तुरंत पार्सल देने वाले जोमैटो के डिलीवरी ब्वॉय को कॉल करके इसकी जानकारी दी। 

जोमैटो के डिलीवरी ब्वॉय ने बताया कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि वे लोग पार्सल खोलकर नहीं देखते, केवल उसे डिलीवर करते हैं। इसके बाद देशमुख ने होटल प्रीत पंजाबी स्वाद के मैनेजर से संपर्क किया। मैनेजर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें दूसरा पार्सल भेजा जाएगा। दूसरा डिलीवरी ब्वॉय देशमुख के लिए दूसरा पार्सल लेकर आया। इसकी भी रसीद पर पनीर बटर मसाला लिखा हुआ था लेकिन जब देशमुख ने पार्सल खोला तो वह हैरान रह गए क्योंकि इस बार भी उसमें बटर चिकन ही था। कुछ दिनों बाद देशमुख ने अपने वकील संदेश गुंडगे के जरिए फूड डिलीवरी चेन और होटल को कानूनी नोटिस भेजे लेकिन न तो जोमैटो और न ही होटल ने कोई जवाब दिया। इसके बाद देशमुख ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने 
शिकायत पर सुनवाई करते हुए फोरम ने मामले को सेवा में कमी का पाया। पुणे स्थित जोमैटो ऑफिस और उसके गुरुग्राम स्थित हैड ऑफिस के साथ होटल प्रीत पंजाबी स्वाद को आदेश दिया कि वे 45 दिनों में शिकायतकर्ता को 50,000 रुपए जुर्माने के और 5,000 रुपए मानसिक उत्पीडऩ के लिए दें। इसमें देरी करने पर उसे 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा।


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jyoti choudhary

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