Rules Change: बैंकिंग, Credit card और पेंशन नियमों में बदलाव, जानें 1 नवंबर से होने वाले बदलावों के बारे में
punjabkesari.in Wednesday, Oct 29, 2025 - 04:00 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः नवंबर 2025 से देश में कई बड़े वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं और सरकारी पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग और पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। इनमें बैंक खातों के लिए मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा, एसबीआई कार्ड की फीस संरचना में संशोधन, पीएनबी लॉकर किराए में कटौती और जीवन प्रमाण पत्र की अंतिम तारीख जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
बैंक खातों और लॉकर के नए नियम
1 नवंबर 2025 से बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के प्रावधान लागू होंगे। इसके तहत ग्राहक अब अपने डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। ग्राहक यह भी तय कर सकेंगे कि नॉमिनेशन के आधार पर राशि किस क्रम में दी जाए। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था वारिसों के बीच विवाद और भुगतान में देरी को रोकने में मदद करेगी।
एसबीआई कार्ड की नई फीस नीति
एसबीआई कार्ड ने अपने शुल्क ढांचे में बदलाव किया है जो 1 नवंबर से प्रभावी होगा। अब शिक्षा से जुड़ी भुगतान राशि अगर CRED, Cheq या MobiKwik जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए दी जाती है तो 1% शुल्क लगेगा। हालांकि, यदि भुगतान सीधे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह, ₹1,000 से अधिक के वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन पर भी 1% चार्ज देना होगा।
पीएनबी लॉकर किराए में कटौती
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर रेंट में कमी की घोषणा की है। बैंक के अनुसार, यह बदलाव 16 अक्टूबर को जारी नोटिस के 30 दिन बाद प्रभावी होगा। नई दरें सभी शाखाओं और लॉकर आकारों पर समान रूप से लागू होंगी।
पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
सरकारी पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) जमा कराना अनिवार्य होगा, ताकि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पहले से ही 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी गई है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच की नई समयसीमा
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। यह राहत मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और मृतक पेंशनर्स के जीवनसाथियों के लिए लागू होगी।
इन सभी बदलावों से नवंबर महीना बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और पेंशन क्षेत्र के लिए अत्यधिक व्यस्त रहने वाला है। सरकार का दावा है कि ये कदम वित्तीय व्यवस्था को और अधिक डिजिटल, पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बनाएंगे।
