टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड पर केंद्र सख्त, ट्रैवल एजेंट्स को दी चेतावनी

punjabkesari.in Saturday, Oct 17, 2020 - 12:42 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने ट्रैवल एजेंट्स को चेतावनी देते हुए कहा कि यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड देने में कोई देरी न करें। सरकार ने इन ट्रैवल एजेंट से साफ तौर पर कहा है कि एयरलाइंस की तरफ से रिफंड मिलने के बाद इसे तुरंत ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। ट्रैवल एजेंट्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों को भविष्य में इस्तेमाल किए जाने के लिए कोई ट्रैवल वाउचर न दें। सरकार की इस चेतावनी के बाद अगर कोई एजेंट गड़बड़ी करता है तो नागर विमानन महानिदेशालय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 1 अक्टूबर 2020 को एक मामले की सुनवाई के दौरान फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद जल्द से जल्द रिफंड जारी करने का आदेश दिया था।

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रिफंड मिलने के बाद ग्राहकों को नहीं दे रहे एजेंट्स
DGCA ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, एयरलाइंस की तरफ से रिफंड राशि प्राप्त होने के बाद ट्रैवल एजेंट्स को इसे तुरंत ग्राहकों को देना होगा। किसी भी सूरत में इन एजेंट्स द्वारा इस राशि को रोकना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। डीजीसीए ने बताया कि कुछ मामलों में एयरलाइंस ने टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड जारी कर दिया है लेकिन एजेंट्स ने इस ग्राहकों को नहीं दिया है। कुछ मामलों में तो एयरलाइंस से रिफंड प्राप्त होने के बाद ये एजेंट्स अपने ग्राहकों को वाउचर्स की पेशकश कर रहे हैं।

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आपको बता दें कि ये ट्रैवल एजेंट DGCA के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन किए जाने पर 'कोर्ट की अवमानना' के तौर पर रिपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए, डीजीसीए ने एजेंट्स समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है।

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यात्रियों को मिलेंगे पूरे पैसे
सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान टिकट कैंसिलेनशन के बाद रिफंड जारी करने को कहा था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि यात्रियों को पूरे पैसे मिलेंगे। कोर्ट ने लॉकडाउन के पहले बुक हुए टिकट के पैसे लौटाने के लिए 31 मार्च 2020 तक की मोहलत दी थी।

ट्रैवल एजेंट्स के प्रतिनिध के तौर पर उनके फेडरेशन के वकील ने कहा था कि CAR ट्रैवल एजेंट को रेगुलेट करती है। उन्होंने कहा था कि अगर एयरलाइंस की तरफ से समय पर रिफंड आ जाता है तो उसे ग्राहकों को ट्रांसफर करने में कोई परेशानी नहीं है।


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jyoti choudhary

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