केन्द्र ने पंजाब में गेहूं खरीद मानदंडों में राहत दी

punjabkesari.in Saturday, Apr 27, 2019 - 10:44 AM (IST)

चंडीगढ़ः केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद नियमों में ढील दी है। राज्य में बेमौसमी बरसात के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इस महीने बेमौसम बारिश के बाद किसानों को हुए नुकसान के मद्देनजर गेहूं खरीद नियमों में ढील दी जानी चाहिए। 

एक सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, "भारत सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बेमौसम बरसात की वजह से फसल की चमक समाप्त होने के मद्देनजर गेहूं खरीद के मानदंडों में छूट दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार किया है।'' प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2019-20 के दौरान फसल के समान मानदंडों में अनंतिम आधार पर छूट के साथ राज्य में गेहूं खरीद करने का निर्णय लिया है। यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संयुक्त दल की अंतिम विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक बनी रहेगी। 

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय ने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। केन्द्र सरकार ने तय किया है कि 10 प्रतिशत तक चमक खो चुके गेहूं की खरीद बिना किसी कटौती के की जानी चाहिए। इसके साथ ही बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर और फीरोजपुर जिलों में गेहूं चमक में आई कमी के मामले में 50 प्रतिशत तक रियायत दिए जाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही फजिल्का और होशियारपुर जिलों में प्रतिशतता के मामले में 75 प्रतिशत तक रियायत देने की बात कही गई है।
 


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jyoti choudhary

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