सीमैंट कम्पनियों को NCLAT से बड़ा झटकाः कंज्यूमर को रखा धोखे में, चुकाने होंगे 6316 करोड़
punjabkesari.in Thursday, Jul 26, 2018 - 10:26 AM (IST)
बिजनेस डेस्कः सीमैंट कम्पनियों को नैशनल कम्पनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.ए.टी.) की तरफ से बड़ा झटका लगा है। एन.सी.एल.ए.टी.ने सीमैंट कम्पनियों की कम्पीटिशन कमीशन की तरफ से 31 अगस्त 2016 को लगाए गए 6316 करोड़ रुपए जुर्माने के खिलाफ की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
एन.सी.एल.ए.टी. के फैसले के खिलाफ सीमैंट कम्पनियां सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। आपको बता दें कि सी.सी.आई. ने अपने फैसले में 10 सीमैंट कम्पनियों को सांठ-गांठ का दोषी पाते हुए कंज्यूमर को धोखे में रखने के आरोप में 6316 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा एक अलग फैसले में श्री सीमैंट को 397.51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
क्या है मामला
बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने 2010 को कम्पीटिशन एक्ट 2002 की धारा 19(1)(ए)के तहत सीमैंट कम्पनियों के खिलाफ कम्पीटिशन कमीशन आफ इंडिया (सी.सी.आई.) को शिकायत की थी कि सीमैंट मैन्यूफैक्चर्र एसोसिएशन ने सांठगांठ करके देश में सीमैंट की कीमतें ऊंचे भाव पर रखी हैं। कम्पनियों द्वारा जानबूझ कर सीमैंट का निर्माण बंद करके देश में सीमैंट की कमी पैदा की गई जिससे कीमतें आसमान पर पहुंचीं। सीमैंट कम्पनियों की यह कार्रवाई कम्पीटिशन एक्ट की धारा 3(1), धारा 3 (3)(ए) और धारा 3 (3)(बी) का उल्लंघन है। इस मामले में सीमैंट मैन्यूफैक्चर्र एसो. को भी 73 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया था।
इन कम्पनियों पर लगा जुर्माना
कम्पनी | जुर्माना (करोड़ रुपए में) |
जे.पी.एसोसिएट | 1330.60 |
अल्ट्राटैक | 1175.49 |
ए.सी.सी. | 1147.59 |
अम्बूजा | 1163.91 |
बिनानी | 167.32 |
सैंच्यूरी | 274.02 |
इंडिया सीमैंट | 187.48 |
जे.के. सीमैंट | 128.54 |
लेफाजे | 490.01 |
रैम्पो | 258.63 |
श्री सीमैंट | 397.51 |