फ्लैट खरीदने से पहले जान लें GST का नया नियम, इन पर देना होगा कम टैक्स

punjabkesari.in Saturday, May 04, 2019 - 01:46 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आप आने वाले दिनों में फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कई सेवाओं पर आपको कम टैक्स देना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने व्यवस्था दी है कि आवासीय अपार्टमेंट में कार पार्किंग, स्वीमिंग पूल, क्लब और जिम के निर्माण को समग्र निर्माण कार्य का ही हिस्सा माना जाएगा एवं इन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कम दर से कर वसूला जाएगा।

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अब देना होगा केवल 5 या 12% GST
इस आदेश के बाद इन सेवाओं को समग्र निर्माण सेवाओं का हिस्सा माना जाएगा और इन पर 18 प्रतिशत की जगह पांच या 12 प्रतिशत की दर से कर देना होगा। एएआर की पश्चिम बंगाल पीठ का फैसला रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा घर खरीदारों को दी जा रही अतिरिक्त सेवाओं पर लगायी जा रही जीएसटी की दर से जुड़ी भ्रम की स्थिति को दूर करेगा। एएआर ने बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट की एक अर्जी पर यह फैसला दिया है। 

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बंगाल की हाउसिंग सोसायटी ने लगाई थी याचिका 
बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट ने इस मामले में स्प्ष्टीकरण मांगा था कि क्या अतिरिक्त सेवाओं को आवासी परियोजना निर्माण के साथ दी जाने समग्र आपूर्ति के तौर ही माना जाना चाहिए। कार पार्किंग, क्लब और जिम की सेवाओं को आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं में फ्लैट बुकिंग के साथ ही जोड़ा जाता है। एएआर ने कहा कि इस लिहाज से कराधान के मामले में समग्र आपूर्ति के पूरे मूल्य को निर्माण सेवा आपूर्ति ही माना जाएगा।

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होगी 42 हजार की बचत
प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के मुताबिक अभी 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की कीमत में कार पार्किंग, जिम, स्वीमिंग पूल आदि के लिए 6 से 7 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। इस पर जीएसटी की 18 फीसदी दर की दर से 108000 रुपए से लेकर 1,26,000 रुपए तक चुकाना होता है। अब 12 फीसदी स्लैब लगने पर 72000 रुपए से लेकर 84000 रुपए चुकाने होंगे यानी कुल बचत 36 हजार से लेकर 42 हजार रुपए तक होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में 5 प्रतिशत की दर के हिसाब से 20 लाख रुपए तक के फ्लैट पर बचत की दर 13 प्रतिशत होगी। इसमें कुल बचत 39 हजार रुपए तक होगी। 
 


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jyoti choudhary

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