घर में रखे आपके सोने पर बैकों की नजर, सरकार ने जारी किए ये आदेश

punjabkesari.in Monday, Jan 06, 2020 - 06:23 PM (IST)

नई दिल्लीः घर में रखे आपके सोने पर अब बैंकों की नजर रहेगी। घर के सोने के बैंक तक पहुंचाने की मुहिम तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वो हर तिमाही के हिसाब से लक्ष्य तय करें कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत कितना सोना ग्राहकों से जमा लेना है। वित्त मंत्रालय ने हर तिमाही लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय में बैंक और गोल्ड सेक्टर के लोगों की बैठक हुई है। गोल्ड मोनेटाइजेश स्कीम के लिए खास पोर्टल बनाने की भी योजना है। बैंकों को HNI की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को स्कीम सफल बनाने के लिए अपने प्लान सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 5 लाख ग्राहकों की पहचान भी की है। मंदिर ट्रस्ट के गोल्ड को स्कीम में लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक FY20 में SBI ने 3.5 टन सोना जमा किया है। FY21 में बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने 200 किलो सोना जमा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक ने 41 किलो सोना जमा कर लिया है।

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई गोल्‍ड मोनेटाइजेशन स्‍कीम की नियमों में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के बाद जमाकर्ता अपना सोना सीधे बैंकों, रिफाइनरों या कलेक्शन और प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर (CPTCs) में जमा कर सकते हैं। फिलहाल, इस स्कीम में BIS द्वारा प्रमाणित CPTCs में पहले ग्राहकों को सबसे पहले पहुंचना पड़ता है।

CPTCs देते हैं सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेटबैंकों को सोने की शुद्धता की जांच के केंद्रों (CPTCs) के साथ व्यवहार में कुछ दिक्कतें आ रही थीं। बैंक CPTCs की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। CPTCs सोना इकट्ठा कर शुद्धता की जांच करते हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं को उनके सोने के लिए शुद्धता का सर्टिफिकेट मिलता है। खाता खुलवा कर उपभोक्ता अपने सोने को क्रेडिट भी करा सकते हैं। इसके बाद सीपीटीसी सोने को रिफाइनरी भेजते हैं जहां से अंतिम शुद्धता सर्टिफिकेट मिलता है।

क्या है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम?
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आप अपना सोना बैंक में जमा कर सकते हैं। इस पर आपको बैंक ब्याज देंगे। इस स्कीम की खास बात यह भी है कि पहले आप अपने सोने को लॉकर में रखते थे लेकिन अब आपको लॉकर लेने की जरूरत नहीं हैं और निश्चित ब्याज भी मिलता है। स्कीम के तहत इसमें कम से कम 30 ग्राम 995 शुद्धता वाला सोना बैंक में रखना होगा। इसमें बैंक गोल्ड-बार, सिक्के, गहने (स्टोन्स रहित और अन्य मेटल रहित) मंजूर करेंगे।
 


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jyoti choudhary

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