3 ब्रोकिंग कंपनियों पर एक करोड़ 3 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Mar 03, 2015 - 02:11 PM (IST)

मुंबईः पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कारोबार के अनुचित तरीके अपनाने के आरोप में 3 शेयर ब्रोकिंग कंपनियों पर कुल एक करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने बताया कि 06 अक्तूबर 2003 से 28 जनवरी 2004 के बीच रुचिराज शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, एम्रुत सिक्युरिटीज और वेद फाइनेंस ने सांठ-गांठ कर गुजरात अर्थ लिमिटेड के शेयरों के दाम अनुचित तरीके से बढ़ाकर नाजायज मुनाफा कमाया। उसने रुचिराज पर 25 लाख और 22 लाख रुपए के 2 अलग-अलग जुर्माने लगाए हैं।

शेष दोनों कंपनियों पर अलग-अलग 16 लाख और 12 लाख रुपए के दो-दो जुर्माने लगाए गए हैं। नियामक ने बताया कि इन ब्रोकरों ने गुजरात अर्थ के शेयरों की खरीद के लिए बड़े ऑर्डर रखे और फिर उन्हें बार-बार अपडेट और डिलीट करते रहे जिससे ऐसा लगा कि कंपनी के शेयरों में काफी खरीददारी हो रही है। इस कृत्रिम बाजार के झांसे में आकर दूसरे निवेशकों ने ऊंची कीमत पर कंपनी के शेयर खरीदे और इस प्रकार ब्रोकर कंपनियों ने मुनाफा कमाया। तीनों कंपनियों को 45 दिन के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
 


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