बैंक खाते से काटी राशि, अब एक्सिस बैंक दीनानगर देगा हर्जाना
punjabkesari.in Tuesday, May 01, 2018 - 08:46 AM (IST)
गुरदासपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता को राहत देते हुए एक्सिस बैंक दीनानगर को आदेश दिया है कि वह उसके बैंक खाते को बंद करने पर काटी गई राशि 39,700 रुपए (34,521 तथा सॢवस टैक्स 5178 रुपए), 10,000 रुपए हर्जाना तथा अदालती खर्च 30 दिन में वापस करे।
क्या है मामला
रजिन्द्र सिंह पुत्र दिलावर सिंह निवासी आहलोवाल ने फोरम के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया कि 17 फरवरी 2015 में एक्सिस बैंक शाखा दीनानगर में उसने अपना सेविंग बैंक खाता खुलवाया तथा बैंक खाता खुलवाते समय उसने 50,000 रुपए बैंक के पास जमा करवाए। उसने 18 जून 2015 को अपने बैंक से 50,000 रुपए निकाल लिए। उसने फिर बैंक में एक लाख रुपए का चैक जमा करवाया जो उसे नरेश कुमार ने दिया था। उसके बाद उसे 21 दिसम्बर 2016 को पैसों की जरूरत पड़ी तो वह बैंक से अपने एक लाख रुपए लेने के लिए गया तो बैंक ने उसका बैंक खाता बंद कर उसके खाते से 39,700 रुपए काट कर बाकी राशि दे दी। उसने बैंक अधिकारियों से पूछा कि यह राशि किस बात की काटी गई है तो बैंक अधिकारियों ने कहा कि आपका बैंक खाता बिजनैस क्लासिक करंट खाता था जिसमें हर समय कम से कम 50 हजार रुपए होना जरूरी है। यह काटी गई राशि पैनल्टी तथा सॢवस टैक्स के रूप में है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि वह ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है, उसके पास पुराना दोपहिया वाहन है, न तो उसके पास वैट नंबर है तथा न ही वह आयकरदाता है। उसका बिजनैस क्लासिक खाता खोलने का कोई कारण नहीं है। बैंक ने खाता खोलते समय इस तरह की किसी शर्त की जानकारी भी नहीं दी थी।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया कि बैंक ने अपने उपभोक्ता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए बैंक उपभोक्ता को उसके बैंक खाते से काटी गई पूरी राशि, 10,000 रुपए हर्जाने, मुआवजे तथा अदालती खर्च के रूप में 30 दिन में अदा करे। यदि निर्धारित समय पर राशि अदा नहीं की गई तो पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करनी होगी।