निराशा और अंधेरे के बीच कुछ आशा और रोशनी की किरण

punjabkesari.in Sunday, Jan 14, 2024 - 05:57 AM (IST)

मैंने अपने कॉलम में 28 अगस्त 2022 को लिखा था-बिलकिस बानो नाम की एक प्रताडि़त और शोक संतप्त मां से बेहतर कोई इंसान की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता था। कुछ सरल लेकिन हृदय विदारक शब्दों में उन्होंने लाखों गरीबों, भेदभाव से पीड़ित और उत्पीड़ित नागरिकों की स्थिति का सार प्रस्तुत किया ‘‘मुझे बिना किसी डर के जीने का मेरा अधिकार वापस दो।’’

जघन्य अपराध : भाग-1 बिलकिस बानो की कहानी है जो बताने और दोबारा सुनाने लायक है। 2002 में एक ट्रेन में आग लगाने के बाद गुजरात में हिंसा भड़क उठी थी। 21 वर्षीय बिलकिस बानो शादीशुदा थी, उसकी 3 साल की बेटी थी और वह फिर से गर्भवती थी। ङ्क्षहसा में, पुरुषों की भीड़ ने उन पर हमला किया, उनके बच्चे सहित उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। वह भाग्यशाली थी कि वह बच गई और अपनी कहानी बताई। उसके हमलावरों पर विशेष न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई द्वारा मुकद्दमा चलाया गया। 21 जनवरी 2008 के फैसले के अनुसार, 11 लोगों को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

15 अगस्त, 2022 को, प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लोगों से नारी शक्ति-महिला शक्ति पर गर्व करने के लिए कहा। विडंबना यह है कि उसी दिन कुछ घंटों बाद, गुजरात सरकार ने आजीवन कारावास की शेष सजा माफ कर दी और 11 दोषियों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए दोषियों ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उनका फूलमालाओं और मिठाइयों से स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले दल में से कुछ लोगों ने श्रद्धा दिखाते हुए उनके पैर छुए। एक ने कहा, ‘‘वे अच्छे संस्कार वाले ब्राह्मण हैं।’’

कष्टदायक मुकद्दमा : भाग-2 न्यायालयों के बारे में है। 8 जनवरी, 2024 को, एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माफी के आदेशों को रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और रिहा किए गए 11 दोषियों को सजा काटने के लिए जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। यह कॉलम दोषियों को मिली अनुचित राहत के बारे में नहीं है। यह कानून के शासन और कानून तथा मानवाधिकारों की परस्पर क्रिया से संबंधित बड़े सवालों के बारे में है। न्यायालय ने कहा (और मैं केवल इस कॉलम से संबंधित अंश उद्धृत कर रहा हूं) 

  • एक महिला चाहे कितनी भी ऊंची या नीची क्यों न हो, सम्मान की हकदार है।
  • जांच एजैंसी ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि आरोपी का पता नहीं लगाया जा सका और उक्त क्लोजर रिपोर्ट को न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया।
  • इस न्यायालय ने मामले को फिर से खोलने का निर्देश दिया और जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी।  विशेष न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया।
  • दिनांक 04-05-2017 के फैसले  द्वारा.... बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 11 व्यक्तियों की सजा को बरकरार रखा।
  • प्रतिवादी नंबर 3 ...(चुनौती दी) समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार न करने पर  गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-07-2019 के आदेश द्वारा याचिकाकत्र्ता को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ अपने उपाय को आगे बढ़ाए।
  • (सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के एक फैसले में), किसी भी चुनौती के अभाव में भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17-07-2019 के आदेश को रद्द कर दिया गया और गुजरात को निर्देश दिया गया कि दिनांक 09-07-1992 की अपनी नीति के अनुसार समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाकत्र्ता (राधेश्याम शाह) के आवेदन पर विचार करें।
  • 26-05-2022 को गुजरात राज्य की जेल सलाहकार समिति की बैठक हुई और सभी सदस्यों ने सजा में छूट देने की सिफारिश की।
  • सत्र न्यायाधीश, गोधरा ने दिनांक 09-07-1992 को नीति लागू की और ‘सकारात्मक’ निर्णय दिया?
  • समयपूर्व रिहाई के संबंध में राय।
  • गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा सभी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

8 जनवरी, 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से शुरू होने वाली छूट से संबंधित पूरी कार्रवाई दूषित थी। न्यायालय द्वारा दिए गए कारण विनाशकारी थे।

  1. उच्च न्यायालय, गुजरात के 17 जुलाई, 2019 के फैसले को चुनौती नहीं दी गई थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई, 2022 के फैसले को रद्द कर दिया था।
  2. 13 मई, 2022 का निर्णय तथ्यों को छिपाकर और धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, और यह अमान्य है।
  3. 13 मई, 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों की बाध्यकारी मिसालों की अनदेखी की गई थी।
  4. केवल एक कैदी (राधेश्याम शाह) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, फिर भी सभी 11 दोषियों की सजा माफी के मामले पर विचार किया गया।
  5. इस मामले में गुजरात राज्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, केवल महाराष्ट्र का अधिकार क्षेत्र था।
  6. गुजरात द्वारा 9 जुलाई 1992 की नीति को रद्द कर 23 जनवरी 2014 की नई नीति बनाई गई।
  7. गुजरात ने तालमेल के साथ काम किया था और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राधेश्याम शाह ने जो मांग की थी, उसमें वह शामिल था।


कड़वा-मीठा सबक : भाग 3- भारत के नागरिकों से संबंधित है। बिलकिस बानो मामले का सबक यह है कि नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता, गोपनीयता और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। लेकिन निडर पुलिस अधिकारी और साहसी न्यायाधीश हैं जो दोषियों को सजा देंगे। राज्य अपराध करने वालों के साथ सांठ-गांठ कर सकता है और उन्हें वंचित स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सहायता और उकसा सकता है। वादी न्यायालयों के साथ धोखाधड़ी करते हैं।

न्यायाधीश गंभीर गलती कर सकते हैं। सार्वजनिक आक्रोश अन्य न्यायाधीशों को त्रुटियां सुधारने के लिए प्रेरित कर सकता है। कानून का शासन हर चीज पर हावी है और  बिलकिस बानो के शब्द ‘मैं फिर से सांस ले सकती हूं’  हमेशा गूंजते रहेंगे। चारों ओर निराशा और अंधेरे के बीच, कुछ आशा और रोशनी है। -पी. चिदम्बरम


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