अव्यवस्था की शिकार पंजाब की जेलें भीड़ अधिक, निगरान कर्मी कम

punjabkesari.in Monday, Jan 15, 2024 - 04:57 AM (IST)

पंजाब की जेलों में कैदियों द्वारा कायदे-कानूनों का घोर उल्लंघन हो रहा है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता होगा जब जेलों में कैदियों के उत्पात या प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी की खबर न आती हो। कपूरथला सैंट्रल जेल के मनोरंजन क्षेत्र में एक हत्यारोपी गैंगस्टर की दूसरे बैरक के कैदी से बहस हो गई जिस पर उसने जेल में सिक्योरिटी के मद्देनजर सी.सी.टी.वी. कैमरों के लिए लगाई गई एल.सी.डी. तोड़ दी। जेल प्रशासन की शिकायत पर गैंगस्टर के विरुद्ध थाना कोतवाली कपूरथला की पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया।

जेल अधिकारियों के अनुसार 29 दिसम्बर, 2023 को पंजाब सरकार के निर्देशों पर हाई सिक्योरिटी बैरकों में एल.सी.डी. लगाई गई थी जिसे गैंगस्टर ने किसी अन्य कैदी के साथ बहस होने पर गुस्से में आकर जमीन पर पटक दिया और पैर मार कर तोड़ दी। अभी हाल ही में लुधियाना सैंट्रल जेल के अंदर कथित रूप से एक विचाराधीन कैदी के जन्मदिन की पार्टी मनाते और गाते कैदियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें जेल की बैरक में बैठे कैदी ‘हैप्पी बर्थ डे’ कहते हुए गिलास टकराकर चियर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसे मोबाइल फोन से शूट करने के बाद कैदियों ने कथित रूप से सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया जिससे इस बात पर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि कैदियों तक फोन और इंटरनैट कैसे पहुंच रहा है। एक अन्य घटना में गोइंदवाल साहिब स्थित केंद्रीय जेल में 5 जनवरी को देर शाम अलग-अलग मामलों में बंद कैदियों में झड़प हो गई जिसके दौरान देखते-देखते ही विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लोहे की रॉड आदि से हमला कर दिया जिसके परिणामस्वरूप लगभग आधा दर्जन कैदी घायल हो गए।

होशियारपुर केंद्रीय जेल में 9 जनवरी को अचानक जांच के दौरान बड़ी संख्या में प्रतिबंधित गोलियां, मोबाइल फोन तथा तम्बाकू बरामद किया गया। ये तो चंद उदाहरण मात्र हैं, पंजाब की जेलों में यह तो रोज की बात है। इस तरह के हालात के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के जेल सचिव कुमार राहुल द्वारा पेश किए गए एक हलफनामे के अनुसार राज्य की जेलों में स्वीकृत 3192 पदों में से हैडवार्डर, हैडमेट्रन तथा  वार्डर/ मेट्रन सहित 1382 अर्थात लगभग 43 प्रतिशत पद खाली हैं।

इस संबंधी रिपोर्ट के अनुसार सहायक अधीक्षक के 123 स्वीकृत पदों में से 38 (30 प्रतिशत), उप अधीक्षक ग्रेड 2 के 68 स्वीकृत पदों में से 20 (29 प्रतिशत), अधीक्षक सैंट्रल जेल ए.आई.जी. स्तर के 11 स्वीकृत पदों में से 6 तथा डी.आई.जी. (जेल) के 4 स्वीकृत पदों में से 2 पद खाली हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य की जेलों में कैदियों की निर्धारित संख्या की तुलना में लगभग 121 प्रतिशत अधिक कैदी हैं।

स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 186 पद भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए ए.डी.जी.पी. (जेल) पंजाब ने पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अपनी जरूरत भेज दी है। इसी के दृष्टिïगत पंजाब की जेलों में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य की जेलों के परिसरों में मोबाइल फोन तथा ड्रग्स आदि फैंकने का पता लगाने के लिए आॢटफिशियल इंटैंलीजैंस (ए.आई.) आधारित सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का फैसला किया है।

पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट के सामने जेलों में मोबाइल फोनों के इस्तेमाल तथा उनकी अवैध स्मगङ्क्षलग संबंधी याचिका के संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के सचिव, जेल विभाग कुमार राहुल ने यह जानकारी दी तथा बताया कि पंजाब पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन ने 8 जेलों में इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है।

जेल विभाग के अनुसार ए.आई. आधारित सी.सी.टी.वी. सॢवलांस सिस्टम जेल की दीवार के ऊपर से फैंके गए किसी भी मोबाइल अथवा प्रतिबंधित सामान के बारे में उसी समय अलर्ट जारी करेंगे ताकि उन्हें तुरंत बरामद किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि ए.आई. आधारित सॢवलांस के अतिरिक्त नायलोन का जाल लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। गंभीर समस्याओं को वैचारिक रूप तक ही लम्बे समय तक रखना उचित नहीं। इसलिए शीघ्र से शीघ्र इसे अमली जामा पहनाया जाए। जितनी जल्दी यह सब किया जाएगा पंजाब की जेलों में माहौल ठीक करने में उतनी ही सहायता मिलेगी।  


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