इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव, अप्रैल से होंगे लागू

punjabkesari.in Friday, Mar 24, 2017 - 08:36 PM (IST)

नई दिल्ली: संसद में फाइनेंस बिल पारित होने के साथ ही वित्त वर्ष 2017-18 की बजट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बिल के पारित होते ही बजट 2017 में किए गए टैक्स संबंधित सभी प्रवधान अब कानून बन गए है। यह है इनकम टैक्स नियमों के कुछ अहम बदलाव जिनका असर पडऩा तय है।

1- 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक लगने वाला टैक्स होगा आधा। पहले जो टैक्स 10 फीसदी लगता था, अब वह सिर्फ 5 फीसदी लगेगा। हालांकि, 87 ए के तहत मिलने वाली छूट 5000 रुपए से घटाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। 
2- 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की आय वाले लोगों पर 10 फीसदी का सरचार्ज लगेगा। मौजूदा समय में 1 करोड़ से अधिक की आय वालों पर लगने वाला 15 फीसदी का सरचार्ज वैसे ही लगता रहेगा।
3- टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक एक पेज का फॉर्म आएगा। यह फॉर्म उन लोगों के लिए होगा जिनकी आय 5 लाख रुपए तक है। 
4- राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के तहत किए गए निवेश पर 2018-19 असेसमेंट ईयर में छूट नहीं मिलेगी। 

अघोषित आय के लिए नियम 
5- अगर आयकर अधिकारियों को किसी की 50 लाख से अधिक की अघोषित आय का पता चलता है तो वह उसके पिछले 10 सालों तक के टैक्स रिकॉर्ड को खंगाल सकेगी। जो करदाता अपना टैक्स समय पर जमा नहीं करेंगे, उन्हें असेसमेंट ईयर 2018-19 से 10,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। 
6- किसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म गेन की तरह माने जाने की अवधि को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिए जाएगा। इस तरह से अगर दो साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी बिक जाती है तो आप टैक्स में फायदा पा सकेंगे।

कर्जदाताओं पर टैक्स 
7- सरकार ने उन फायदों को घटा दिया है जो फायदा कर्जदाता रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी से उठाते थे। मौजूदा नियम के अनुसार कोई कर्जदाता रेंट पर दी गई अपनी प्रॉपर्टी के होम लोन पर लगने वाले पूरे ब्याज को रेंट से हुई आय के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। 
8- नेशनल पेंशन सिस्टम से एक हिस्सा निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार एनपीएस सब्सक्राइबर अपने कॉन्ट्रिब्यूशन का 25 फीसदी तक रिटायरमेंट से पहले निकाल सकता है, जबकि रिटायरमेंट पर 40 फीसदी तक की निकासी टैक्स फ्री होगी।


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