PF डिपॉजिट पर मिलेगा 8.65 फीसदी का ही ब्याजः दत्तात्रेय

punjabkesari.in Friday, Apr 14, 2017 - 09:47 AM (IST)

नई दिल्‍लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के करीब चार करोड़ अंशधारकों को वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए उनकी भविष्य निधि जमा (ई.पी.एफ.) पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्‍याज मिलेगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह संगठन के न्यासियों द्वारा दिसंबर में लिए गए फैसले के अनुसार ही है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सी.बी.टी.) ने 8.65 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा हमारा मंत्रालय इस बारे में वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श करता रहता है। 8.65 प्रतिशत का ब्याज देने के बाद हमारे पास 158 करोड़ रुपए का अधिशेष होगा। उन्‍होंने कहा कि जरूरत होने पर मैं वित्त मंत्रालय से बात करूंगा। मैं उनसे इसे मंजूरी देने का आग्रह करूंगा। किसी भी तरह यह ब्याज कामगारों को दिया जाएगा। लेकिन यह कब और कैसे दिया जाएगा यह अभी सवाल है।

वित्त मंत्रालय की मंजूरी है जरुरी
ई.पी.एफ.ओ. की निर्णय लेने वाली संस्‍था केंद्रीय न्‍यासी बोर्ड ने पिछले साल दिसंबर में अंशधारकों को 8.65 प्रतिशत ब्‍याज देने पर अंतिम फैसला लिया था। अभी तक बोर्ड के फैसले को ही वित्त मंत्रालय मानता आया है। वित्त मंत्रालय जैसे ही बोर्ड द्वारा तय किए गए ब्‍याज दर को अपनी मंजूरी देता है वैसे ही ई.पी.एफ.ओ. सदस्‍य के खाते में ब्‍याज की रकम जमा करा दी जाती है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 2015-16 के लिए बोर्ड द्वारा तय ब्‍याज दरों को भी कम कर दिया था। बोर्ड ने 8.8 प्रतिशत ब्‍याज तय किया था, जिसे वित्त मंत्रालय ने कम कर 8.7 प्रतिशत कर दिया था।

मिलेगा 50 हजार रुपए तक लाइफ बेनेफिट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के सदस्यों को संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपए तक का 'लाइफ बेनेफिट' लाभ दिया जाएगा। यह सुविधा 20 साल अथवा इससे अधिक समय तक ई.पी.एफ.ओ. में योगदान करते रहने वाले सदस्यों को उपलब्ध होगी। ई.पी.एफ.ओ. निदेशक मंडल ने यह भी फैसला किया है कि किसी सदस्य के स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसी स्थिति में सदस्य का योगदान 20 वर्ष से कम रहने पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। ई.पी.एफ.ओ. के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सी.बी.टी.) ने किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उसे 2.5 लाख रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित राशि उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है।


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