इंफोसिस ने रोका पूर्व CFO राजीव बंसल का 12 करोड़ रुपए का बकाया

punjabkesari.in Thursday, Apr 20, 2017 - 05:23 PM (IST)

बेंगलुरु : इंफोसिस के पूर्व सी.एफ.ओ. राजीव बंसल अपने विवादित सेटलमेंट पैकेज की बकाया रकम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अपना दावा ठोंका है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए पहली मध्यस्थता बैठक मई में होनी है। लॉ फर्म इंडस लॉ बंसल का प्रतिनिधित्व कर रही है और निशिथ देसाई एसोसिएट्स इंफोसिस का पक्ष रख रहा है।

जब बंसल ने 2015 में इंफोसिस छोड़ी तब कंपनी उन्हें 2 साल का वेतन यानी 17.38 करोड़ रुपए देने पर राजी हुई थी, लेकिन उसने सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए और बाकी रकम रोक ली, तब इंफोसिस ने कहा कि बंसल के साथ समझौता दूसरे अधिकारों और दायित्वों की तरह ही गैर-प्रतिस्पर्धी दायित्वों के लिए हुआ था। कई विशेषकों का मानना है कि पेमेंट खासकर इसलिए रोका गया क्योंकि इंफोसिस के संस्थापकों ने इसे बहुत ज्यादा बताया। बहरहाल, जस्टिस रविंद्रन ने कहा है कि मैं जज के पद पर हूं और ऐसे किसी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता ।


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