सरकार गरीबों पर मेहरबान, सस्ते राशन के नहीं बढ़ेंगे दाम

punjabkesari.in Saturday, Jul 08, 2017 - 09:48 AM (IST)

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार गरीबों पर मेहरबान हो गई है। उसने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मिलने वाले सस्ते राशन के दाम लगातार 5वें साल भी नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन की कीमतें जून 2018 तक स्थिर रहेंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मंत्रालय को हर 3 साल के अंतराल पर सस्ते राशन की कीमत की समीक्षा कर इसमें संशोधन करना होता है।

इसके तहत पिछले साल की गई पहली समीक्षा में कीमतें जून 2017 तक स्थिर रखने के फैसले को मंत्रालय ने एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। नतीजन सस्ते राशन के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाला मोटा अनाज एक रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से, गेहूं 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. और चावल 3 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से यथावत मिलता रहेगा।
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MRP रिवाइज किए बिना बेचा अनसोल्ड सामान तो होगी जेल
पासवान ने कम्पनियों को चेतावनी दी कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद दरें प्रकाशित नहीं की जाती हैं तो कम्पनियों को जेल की सजा के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मैन्युफैक्चरर्स को नए अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) के साथ अनसोल्ड स्टॉक्स को सितम्बर तक क्लीयर करने की अनुमति दी गई है।

कंज्यूमर हैल्पलाइन्स की संख्या बढ़ाई गई
पासवान ने कहा कि जी.एस.टी. पर कंच्यूमर की शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति गठित की गई है और टैक्स से संबंधित जानकारी के लिए हैल्पलाइन्स की संख्या 14 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। अभी तक कंज्यूमर हैल्पलाइन्स पर 700 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। पासवान ने बताया कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद कुछ शुरूआती दिक्कतें आई हैं लेकिन जल्द ही उनका हल निकाल लिया जाएगा। वित्त और उपभोक्ता मामलों सहित सभी संबद्ध मंत्रालय सतर्क हैं।

80.55 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ 
पासवान ने इस फैसले को गरीबों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि इससे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चिन्हित किए गए 80.55 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि साल 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद यह लगातार 5वां साल है जब सस्ते राशन की कीमतों को सरकार ने स्थिर रखा है।
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जी.एस.टी. में फ्रॉड पर यह होगी सजा
जी.एस.टी. के प्रोविजन्स के मुताबिक आप अगर टैक्स चोरी या फ्रॉड करते हैं तो आपको 5 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है। सरकार जी.एस.टी. से जुड़े कई और कानून भी पास करने जा रही है। इसके तहत अगर आप जरूरी चीजों की राशनिंग करते हैं तो भी आपको सजा होगी। जी.एस.टी. मॉडल ड्राफ्ट में मिनिमम 10 हजार रुपए की पैनल्टी से लेकर 5 साल जेल तक की सजा का प्रोविजन है। हालांकि जेल की सजा मुकद्दमा चलाए जाने के बाद ही हो सकती है।


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