PMAY के तहत घर लेना हुआ आसान, किए गया यह बदलाव

punjabkesari.in Monday, Jul 03, 2017 - 11:27 AM (IST)

नई दिल्लीः अब एक सिंगल व्यक्ति और जिनके नाम पर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रही होम लोन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देश में बदलाव किया गया है। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि अधिक से अधिक लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकें, और साल 2022 तक शहरों में दो करोड़ घर बनाने का सरकार का टारगेट समय पर पूरा हो सके।

क्‍या थे पुराने दिशा-निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) – हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की गाइडलाइंस में कहा गया था कि योजना का फायदा उस परिवार को मिलेगा, जिसके परिवार के किसी भी सदस्‍य के पास देश में कहीं भी पक्‍का मकान न हो। परिवार से मतलब, पति-पत्‍नी और अविवाहित बच्‍चे शामिल हैं।

सिंगल व्यक्ति को भी मिलेगा फायदा 
मिनिस्ट्री​ ने गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कहा है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उस अर्निंग मैंबर को भी मिलेगा, जो सिंगल हो, लेकिन उसके नाम पर देश में कहीं भी कोई पक्‍का घर न हो। साथ ही, यदि किसी विवाहित जोड़े के नाम पर ज्वाइंट ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी है तो भी आप एक सिंगल हाउस और ले सकते हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की स्‍कीम का फायदा ले सकते हैं।
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घर खरीदने वालों को मिलेंगे यह फायदे 
योजना के तहत घर खरीदने वालों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। जैसे कि होम लोन पर 3 से 6.5 फीसदी ब्‍याज सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, प्‍लॉट पर घर बनाने के लिए भी लोन पर सब्सिडी मिलती है। साथ ही, सरकार द्वारा बनाए जा रहे घरों के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा घरों के निर्माण व एक्‍सपेंशन के लिए 1.50 लाख रुपए तक की ग्रांट भी दी जाती है। 


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