New Traffic Rules 2025: 1 दिसंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम! लागू होगा नया चालान सिस्टम

punjabkesari.in Saturday, Nov 08, 2025 - 09:07 AM (IST)

नेशनल डेस्क:  अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। 1 दिसंबर 2025 से पश्चिम बंगाल सरकार नया ई-चालान सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। अब चालान से लेकर जुर्माने की अदायगी और NOC तक — हर प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘संयोग’ के ज़रिए होगी।

क्या है नया सिस्टम ‘संयोग’?

पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग और आईटी विभाग ने मिलकर ‘संयोग’ (Sanyog) नामक एकीकृत ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यह सिस्टम राज्य की सभी ट्रैफिक सेवाओं को एक जगह लाएगा। अब चालान, भुगतान, प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट — सब कुछ इसी पोर्टल से जुड़ा रहेगा।

1 दिसंबर से पूरे राज्य में सभी चालान इसी ऑनलाइन सिस्टम से जारी होंगे। इससे नियम तोड़ने वालों पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई संभव होगी।

कैसे करेगा काम ‘संयोग’ पोर्टल?

  • जैसे ही कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा, उसका चालान सीधे ऑनलाइन सिस्टम पर दर्ज हो जाएगा।

  • वाहन मालिक को चालान की सूचना पोर्टल पर मिलेगी और वह GRIPS पेमेंट गेटवे के माध्यम से जुर्माना घर बैठे भर सकेगा।

  • अब किसी थाने या ट्रैफिक ऑफिस में लाइन लगाने की जरूरत नहीं — सारी प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल होगी।

नए सिस्टम के फायदे

  1. कागजरहित प्रक्रिया – चालान, भुगतान, NOC सब कुछ ऑनलाइन।

  2. 24x7 सुविधा – GRIPS गेटवे से कभी भी जुर्माना भरा जा सकता है।

  3. ऑनलाइन NOC – अब वाहन से जुड़ा अनापत्ति प्रमाणपत्र भी पोर्टल से मिलेगा।

  4. प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट – तभी जारी होंगे जब सभी चालान क्लियर हों।

  5. एकीकृत डाटा सिस्टम – ट्रैफिक रिकॉर्ड, पेंडिंग फाइन और सर्टिफिकेट एक ही जगह उपलब्ध रहेंगे।

 पुराने नियमों से क्या बदलेगा?

पहले क्या था अब क्या होगा
चालान मैन्युअल रूप से जारी होता था अब सीधे ‘संयोग’ पोर्टल पर अपलोड होगा
जुर्माने का भुगतान ऑफलाइन किया जाता था अब GRIPS गेटवे से ऑनलाइन भुगतान होगा
प्रदूषण और फिटनेस प्रमाणपत्र अलग-अलग जारी होते थे अब लंबित चालान होने पर जारी नहीं होंगे

वाहन मालिकों के लिए क्या जरूरी है?
जो भी वाहन मालिक हैं, उन्हें ‘संयोग’ पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के वे अपनी गाड़ी से जुड़ी जानकारी या सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।


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Content Editor

Anu Malhotra

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