दिल्ली में पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की कवायद शुरू
punjabkesari.in Thursday, Mar 30, 2023 - 10:43 AM (IST)
नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को सीधे कबाड़ में भेजने की कवायद शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने के लिए प्रेरित करना है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नई पहल के तहत यदि बहुत अधिक पुराने हो चुके वाहन शहर की सड़कों पर चलते पाए जाते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए जाते हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा।’’
एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई के दस दलों ने दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को मिलाकर कुल 50 वाहनों को सिविल लाइंस इलाके से जब्त किया और इन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) को सौंप दिया गया।’’
वाहन मालिक यदि दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा।
उच्चतम न्यायालय ने 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में चलाने पर 2018 में रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा था कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नई पहल के तहत यदि बहुत अधिक पुराने हो चुके वाहन शहर की सड़कों पर चलते पाए जाते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए जाते हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा।’’
एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई के दस दलों ने दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को मिलाकर कुल 50 वाहनों को सिविल लाइंस इलाके से जब्त किया और इन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) को सौंप दिया गया।’’
वाहन मालिक यदि दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा।
उच्चतम न्यायालय ने 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में चलाने पर 2018 में रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा था कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Rang Panchami : रंग पंचमी पर कर लें यह उपाय, मां लक्ष्मी का घर में होगा वास
Rang Panchami: रंगपंचमी पर धरती पर आएंगे देवी-देवता, इस विधि से करें उन्हें प्रसन्न
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
नाहन-हरिपुरधार मार्ग पर वैन दुर्घटनाग्रस्त, पेड़ ने बचाई 3 लोगों की जान