सीबीडीटी ने आकलन अधिकारियों के लिए नया एसओपी जारी किया
punjabkesari.in Friday, Aug 19, 2022 - 09:58 AM (IST)
नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग के आकलन अधिकारियों के लिए आतंरिक दिशानिर्देशों या मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सेट जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य प्रक्रियागत खामियों में कमी लाना और करदाताओं के लिए बिना आमना-सामना (फैसलैस) हुए आकलन की प्रक्रिया को सुसंगत बनाना है।
ताजा दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी करदाता के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव है, तो आकलन अधिकारी को उसे अनिवार्य रूप से कारण बताओ नोटिस भेजना होगा। विभाग के अधिकारियों को ताजा एसओपी इसी महीने जारी किया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘स्थानीय समितियों द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी के लिए सीबीडीटी की एक निगरानी समिति भी बनाई गई है।’’
आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा 2019-20 में शुरू की गई ‘फेसलेस’ आकलन योजना (एफएएस) के तहत आयकर विभाग ने 2.8 लाख से अधिक मामलों को निपटान किया है। इनमें से लगभग 85 प्रतिशत मामलों में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि 13 प्रतिशत मामलों में अपील की गई है।
अधिकारियों ने कहा कि बिना आमना-सामना हुए आकलन की व्यवस्था निरंतर सुधरी है। करदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर ध्यान दिया गया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य प्रक्रियागत खामियों में कमी लाना और करदाताओं के लिए बिना आमना-सामना (फैसलैस) हुए आकलन की प्रक्रिया को सुसंगत बनाना है।
ताजा दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी करदाता के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव है, तो आकलन अधिकारी को उसे अनिवार्य रूप से कारण बताओ नोटिस भेजना होगा। विभाग के अधिकारियों को ताजा एसओपी इसी महीने जारी किया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘स्थानीय समितियों द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी के लिए सीबीडीटी की एक निगरानी समिति भी बनाई गई है।’’
आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा 2019-20 में शुरू की गई ‘फेसलेस’ आकलन योजना (एफएएस) के तहत आयकर विभाग ने 2.8 लाख से अधिक मामलों को निपटान किया है। इनमें से लगभग 85 प्रतिशत मामलों में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि 13 प्रतिशत मामलों में अपील की गई है।
अधिकारियों ने कहा कि बिना आमना-सामना हुए आकलन की व्यवस्था निरंतर सुधरी है। करदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर ध्यान दिया गया है।
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