सेबी ने एलएंडटी फाइनेंस मामले में एक व्यक्ति को 27 लाख रुपये की वसूली का नोटिस भेजा

punjabkesari.in Wednesday, Jun 29, 2022 - 09:12 PM (IST)

नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के मामले में भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर एक व्यक्ति को 27 लाख रुपये के भुगतान का नोटिस भेजा है।
सेबी ने उदय अग्रवाल द्वारा जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद यह नोटिस भेजा है।
सेबी ने अग्रवाल को 15 दिन के भीतर 27.01 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें ब्याज, कुल लागत, शुल्क और खर्च शामिल है।
सेबी ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि भुगतान न होने की स्थिति में अग्रवाल की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और उन्हें बेचकर धन वसूला जाएगा। भुगतान नहीं करने पर अग्रवाल को अपने बैंक खातों की कुर्की और गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ सकता है।
नियामक ने नवंबर, 2021 में पारित एक आदेश में उदय अग्रवाल पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।




यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News

Related News