डीएएमईपीएल को बकाया भुगतान के लिए डीएमआरसी को वक्त मिला

punjabkesari.in Monday, Jun 20, 2022 - 11:14 PM (IST)

नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को एक मध्यस्थता निर्णय के अनुरूप दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को बकाया भुगतान करने के लिए पांच अगस्त तक का वक्त दिया है।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने सोमवार को यह निर्देश देते कहा कि डीएमआरसी को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित भुगतान के बारे में एक हलफनामा भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

डीएएमईपीएल की अर्जी में कहा गया है कि मध्यस्थता पंचाट के निर्णय के बावजूद डीएमआरसी ने उसे अभी तक सिर्फ 166.4 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। इसके साथ ही उसने डीएमआरसी के बैंक खातों एवं सावधि जमाओं को जब्त करने की भी मांग की है।

दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो के परिचालन से अलग कर लेने वाली डीएएमईपीएल के पक्ष में मध्यस्थता पंचाट ने निर्णय दिया हुआ है। इसके तहत डीएएमईपीएल ने डीएमआरसी से 4,427.41 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की हुई है।




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PTI News Agency

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