एनसीएलएटी ने एमटेक आटो की समाधान योजना पर डीवीआई की याचिका खारिज की
punjabkesari.in Saturday, Apr 17, 2021 - 11:03 PM (IST)
नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज बोझ तले दबी एमटेक आटो की समाधान योजना को भूमि की लीज किये बिना मंजूरी दिये जाने के एनसीएलटी के फैसले को चुनौती देने वाली डेकन वैल्यू इन्वेस्टर्स (डीवीआई) की याचिका को खारिज कर दिया।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने अमेरिका की हेज फंड कंपनी डेकन वेल्यू इन्वेस्टर्स (डीवीआई) एलएलपी पर एक करोड़ रुपये की लागत भी लगाई है। उसने कहा कि कंपनी की इस याचिका में काई गंभीरता नहीं है।
एनसीएलएटी ने इस मामले में कहा है कि एसीई कम्पलेक्स भूमि की 20 साल की दीर्घकालिक लीज समाधान योजना की मंजूरी की मंजूरी की पूर्व शर्त नहीं थी।
एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरपर्सन नयायमूर्ति बी एल भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘अपील में न केवल गंभीरता की कमी है बल्कि यह काफी हल्की भी है। हम अपील को खारिज करते हैं और साथ ही अपीलकर्ता पर एक लाख रुपये की लागत भी लगाते हैं। यह लागत राशि अपीलीय न्यायाधिकरण में 15 दिन के भीतर जमा करा दी जानी चाहिये।’’
इससे पहले एनसीएलटी की चंडीगढ़ शाखा ने 9 जुलाई 2020 को डीवीआई द्वारा एमटेक आटो लिमिटेड के लिये जमा कराई गई समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने अमेरिका की हेज फंड कंपनी डेकन वेल्यू इन्वेस्टर्स (डीवीआई) एलएलपी पर एक करोड़ रुपये की लागत भी लगाई है। उसने कहा कि कंपनी की इस याचिका में काई गंभीरता नहीं है।
एनसीएलएटी ने इस मामले में कहा है कि एसीई कम्पलेक्स भूमि की 20 साल की दीर्घकालिक लीज समाधान योजना की मंजूरी की मंजूरी की पूर्व शर्त नहीं थी।
एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरपर्सन नयायमूर्ति बी एल भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘अपील में न केवल गंभीरता की कमी है बल्कि यह काफी हल्की भी है। हम अपील को खारिज करते हैं और साथ ही अपीलकर्ता पर एक लाख रुपये की लागत भी लगाते हैं। यह लागत राशि अपीलीय न्यायाधिकरण में 15 दिन के भीतर जमा करा दी जानी चाहिये।’’
इससे पहले एनसीएलटी की चंडीगढ़ शाखा ने 9 जुलाई 2020 को डीवीआई द्वारा एमटेक आटो लिमिटेड के लिये जमा कराई गई समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी।
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