सेबी ने मान्यता प्राप्त निवेशक का विचार दिया, लोगों से मांगी राय

punjabkesari.in Wednesday, Feb 24, 2021 - 10:40 PM (IST)

नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति बाजार में मान्यता प्राप्त निवेशक धारणा के प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों से टिप्पणी मांगी।
सेबी ने परामर्श पत्र में निर्धारित प्रारूप में 18 मार्च, 2021 तक टिप्पणी देने को कहा है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार मान्यता प्राप्त निवेशक या पात्र निवेशक अथवा पेशेवर निवेशक वे हैं, जिन्हें विभिन्न वित्तीय उत्पादों की समझ है और उससे जुड़े जोखिम तथा रिटर्न को समझते हैं।

ऐसे निवेशक अपने निवेश के बारे में सोच-समझकर निर्णय करने में सक्षम होते हैं और कई प्रतिभूतियों तथा वित्तीय बाजार नियामक इसे मान्यता देते हैं।

मान्यता प्राप्त निवेशक धारणा निवेशकों और वित्तीय उत्पाद/सेवा प्रदाताओं के लिये लाभदायक हो सकती है।
मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये रूपरेखा का प्रस्ताव करते हुए सेबी ने भारतीय और प्रवासी भारतीय तथा विदेशी इकाइयों के लिये पात्रता मानदंड निर्धारित किया है।

भारतीय व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार और परिवार ट्रस्ट के लिये सेबी ने 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक सालाना आय या कम-से-कम 3.75 करोड़ रुपये की वित्तीय संपत्ति के साथ 7.5 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक नेटवर्थ रखा गया है।

ऐसी इकाइयां जिनकी सालाना आय एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो तथा कम-से-कम 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय संपत्तियों के साथ नेटवर्थ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, वे भी इसके लिये पात्र होंगी।

इसी प्रकार, ट्रस्ट और कंपनियों के अलावा प्रवासी भारतीयों तथा विदेशी व्यक्तियों के लिये मानदंड तय किये गये हैं।

बहुपक्षीय एजेंसियों के अलावा सरकारी संपत्ति कोष, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था और श्रेणी-I के अंतर्गत आने वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इसके लिये पात्र हो सकते हैं।

नियामक के अनुसार एक बार मान्यता मिलने के बाद यह एक साल के लिये वैध होगा।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News

Related News