सूचीबद्ध कंपनियों कोविड-19 से व्यवसाय पर पड़े प्रभाव के बारे में निवेशकों को दें जानकारी: सेबी
punjabkesari.in Wednesday, May 20, 2020 - 09:05 PM (IST)
नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सूचीबद्ध कंपनियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस महामारी का उनके व्यवसाय पर पड़े प्रभाव के बारे में निवेशकों और हितधारकों को सही समय पर उपलब्ध करायें।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके व्यवसाय पर कोविड-19 के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिये। उनके कारोबार, प्रदर्शन और वित्तीय क्षेत्र में पड़े प्रभाव के बारे में आकलन करना चाहिये। यह आकलन गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों ही लिहाज से आंका जाना चाहिये। इस तरह जुटाई गई जानकारी को निवेशकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
नियामक ने सूचीबद्ध कंपनियों से यह भी कहा है कि वह कोविड-19 के प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी दें और कुछ नहीं दें। इस मामले में चयनात्मक नहीं हों।
कोरोना वायरस महामारी के प्रसार और उसके बाद लगाये गये लॉकडाउन की वजह से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ा है।
लॉकडाउन को देखते हुये सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को नियामकीय अनुपालन के मामले में कई तरह की रियायतें भी दी हैं। कंपनियों को सूचीबद्धता दायितव एवं उद्घोषणा जरूरत के तहत जारी नियमों में रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को लेकर रियायतें दी गई है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके व्यवसाय पर कोविड-19 के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिये। उनके कारोबार, प्रदर्शन और वित्तीय क्षेत्र में पड़े प्रभाव के बारे में आकलन करना चाहिये। यह आकलन गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों ही लिहाज से आंका जाना चाहिये। इस तरह जुटाई गई जानकारी को निवेशकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
नियामक ने सूचीबद्ध कंपनियों से यह भी कहा है कि वह कोविड-19 के प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी दें और कुछ नहीं दें। इस मामले में चयनात्मक नहीं हों।
कोरोना वायरस महामारी के प्रसार और उसके बाद लगाये गये लॉकडाउन की वजह से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ा है।
लॉकडाउन को देखते हुये सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को नियामकीय अनुपालन के मामले में कई तरह की रियायतें भी दी हैं। कंपनियों को सूचीबद्धता दायितव एवं उद्घोषणा जरूरत के तहत जारी नियमों में रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को लेकर रियायतें दी गई है।
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