राजस्थानः अमरूद खिलाने का लालच देकर 5 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Oct 11, 2023 - 09:59 PM (IST)

कोटाः राजस्थान के बूंदी जिले की एक विशेष अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 का है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत-1 ने दोषी पाए गए रामदेव माली (52) पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

पॉक्सो अदालत-1 के लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि डबलाना पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी रामदेव माली ने दिसंबर 2020 में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। लोक अभियोजक के मुताबिक पीड़िता के पिता ने चार जनवरी 2021 को डबलाना थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके गांव का रामदेव माली उनकी बेटी को अमरूद खिलाने का लालच देकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर थे।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच और पीड़िता की चिकित्सा जांच के बाद माली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण संबंधी पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। राकेश ठाकुर ने कहा कि तब से माली न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 21 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए। 


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Pardeep

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