‘पहली बार ई-अदालत के रूप में 12 दिसम्बर को होगी लोक अदालत’

punjabkesari.in Sunday, Dec 06, 2020 - 11:30 PM (IST)

चंडीगढ़ (रमनजीत): कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने 12 दिसम्बर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यकारी चेयरमैन व न्यायाधीश डा. जस्टिस एस. मुरलीधर की निगरानी में पहली बार राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत को ई-लोक अदालत के रूप में लगाने का फैसला किया है।

 


जिला सैशन जज व पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्य सचिव जस्टिस अरुण गुप्ता ने कहा कि अथॉरिटी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के मद्देनजर ई-लोक अदालत का फैसला किया है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हर जिले की संभावना मुताबिक ई-लोक अदालत के साथ-साथ लोक अदालत के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। 


उन्होंने कहा कि लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित जिले के फ्रंट कार्यालयों या सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के साथ संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर 1968 पर पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के साथ भी संपर्क कर सकते हैं।
जस्टिस ने कहा कि बैंच के मैंबर की तरफ से संबंधित पक्ष को विवादों को सभ्यक ढंग से निपटाने में सहायता की जाती है। विवाद सुलझ जाता है तो अदालत की फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालत में पास किया गया आदेश अंतिम होता और अपील नहीं की जा सकती। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 349 बैंचों का गठन किया जाना है और लगभग 26,977 मामलों का निपटारा होने की आशा है। 


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Ajesh K Dharwal

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