पूर्व क्रिकेटर द्वारा कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

12/13/2018 11:26:35 AM

इंदौर: 21 साल पहले चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों के लाखों रुपए हड़पने के मामले में पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को अदालत ने बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित भूरिया ने गवाहों के साक्ष्य को अविश्वसनीय मानते हुए दोष मुक्त कर दिया। प्रभाकर ने वर्ष 1997 में एपेक्स इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी स्थापित कर इंदौर में सपना संगीता रोड पर इसका ऑफिस खोला था।

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कंपनी ने ब्याज सहित अधिक राशि देने का वादा कर लोगों से 20 से 50 हजार रुपए तक डेली, मासिक और फिक्स डिपॉजिट कराए थे। बाद में कंपनी का ऑफिस लोगों के पैसे लौटाए बिना बंद कर दिया। निवेशकों की शिकायत पर थाना जूनी इंदौर ने प्रभाकर के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस कायम कर वर्ष 2002 में चालान पेश किया था। प्रकरण की ट्रायल में पांच गवाहों के बयान प्रभाकर के वकील अजयशंकर उकास ने कराए।


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suman

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