पत्नी को काम पर भेजकर मासूम बेटी से किया बलात्कार, मिली यह खौफनाक सजा

12/11/2018 11:16:22 AM

सागर:अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित काम करने वाले कलयुगी पिता को विशेष न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगीऋषि की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी का यह कृत्य बहुत ही घृणित है और यदि लड़की अपने पिता की अभिरक्षा में ही सुरक्षति नहीं है तो यह समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है।

PunjabKesari

जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 26 नवंबर 2017 को दिन में लगभग 2 बजे कैंट सागर निवासी आरोपित पिता ने अपने घर में पहले पत्नी को काम पर भेज दिया। इसके बाद अपनी ही नाबालिग पुत्री जो कक्षा 7वीं की छात्रा है के साथ दुष्कृत्य किया और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपित इसके पहले भी पीड़िता के साथ चार-पांच बार दुष्कर्म कर चुका था। दिनांक 01 दिसंबर 2017 को आरोपित ने जब उसके साथ एक बार फिर दुष्कर्म का प्रयास किया तो पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां आ गई। बेटी ने सारी बात अपनी मां को बता दी।


PunjabKesari
 

आजीवन कारावास व दो हजार का अर्थदंड
सूचना पर कैंट थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया। जहां मामले के विवेचना के बाद आरोपित व्यक्ति को दोषी करार देते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-5(एन)(एल) सहपठित धारा 6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

suman

Recommended News

Related News