राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन पूरे नाम से होता है, संक्षिप्त से नहीं- चुनाव आयोग

punjabkesari.in Tuesday, Nov 13, 2018 - 08:52 PM (IST)

नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह राजनीतिक दलों का पंजीकरण उनके संक्षिप्त नाम से नहीं, बल्कि पूरे नाम से करता है। दरअसल, ‘‘आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स) ’’ का एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसपर आयोग ने अदालत में यह दलील दी है।

क्या कहा चुनाव आयोग ने
आम आदमी पार्टी (आप) ने इस नई पार्टी का पंजीकरण इस आधार पर खत्म करने की मांग की है कि इसका भी संक्षिप्त नाम ‘‘आप’’ होगा, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति हो सकती है। चुनाव आयोग के वकील ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण उनके पूरे नाम से करता है ना कि संक्षिप्त नाम से , इसलिए इससे कोई भ्रम नहीं होगा। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए अगले साल 22 फरवरी की तारीख तय की है। 

कितनी पार्टियों की सूची दी है चुनाव आयोग ने
इससे पहले, ‘‘आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स)’’ के वकील ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। वहीं, आम आदमी पार्टी के वकील ने भी चुनाव आयोग के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कई पार्टियों की सूची दी, जिनके संक्षिप्त नाम एक जैसे हैं। साथ ही, कहा कि जब आम आदमी पार्टी का पंजीकरण 2013 में हुआ था तब एक अन्य पार्टी उसके संक्षिप्त नाम से पहले से पंजीकृत थी। 

क्या कहा गया याचिका में
यह याचिका अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्त के मार्फत दायर की गई है। इसमें दावा किया गया हे कि नयी पार्टी का नाम मतदाताओं में भ्रम पैदा कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के 16 जुलाई के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके जरिए आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स) के पंजीकरण के खिलाफ उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी


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Yaspal

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