2026 में EPFO से पैसे निकालना अब होगा आसान, आएगा नया ऑनलाइन प्रोसेस, जानिए पूरी डिटेल

punjabkesari.in Saturday, Dec 27, 2025 - 11:06 AM (IST)

नेशनल डेस्क: 2026 में नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ऑनलाइन सिस्टम को और अधिक डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि EPF से पैसा निकालना पहले से कहीं तेज़, पारदर्शी और सरल हो जाएगा। KYC अपडेट होने के बाद कुछ ही घंटों में पैसा खाते में आने लगेगा।

निकासी नियम हुए आसान
2025 में EPFO ने निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया। पहले 13 अलग-अलग कारणों से पैसा निकाला जा सकता था, अब इन्हें तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है:
आवश्यक जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें, विशेष परिस्थितियां
इस बदलाव से कर्मचारियों के लिए यह समझना आसान हो गया है कि वे किस स्थिति में कितना पैसा निकाल सकते हैं।


कब निकाल सकते हैं पूरा EPF पैसा?
कुछ खास परिस्थितियों में पूरा पैसा निकाला जा सकता है—

  • 58 साल की उम्र पूरी होने पर
  • स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर
  • स्थायी विकलांगता या काम करने में असमर्थता
  • विदेश में स्थायी रूप से बसने पर
  • बेरोजगारी की स्थिति में (75% तुरंत, बाकी 25% 12 महीने बाद)

    आंशिक निकासी के विकल्प
    रिटायरमेंट से पहले भी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाला जा सकता है—
    घर खरीदने या बनाने के लिए: 5 साल की नौकरी के बाद
    होम लोन चुकाने के लिए: 10 साल की सेवा के बाद
    इलाज के लिए: कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं
    शादी और पढ़ाई के लिए: 7 साल की नौकरी के बाद
    54 साल की उम्र के बाद: रिटायरमेंट से पहले 90% तक निकासी संभव


    टैक्स बचाने का नियम
    EPF निकासी में टैक्स का खेल भी अहम है। लगातार 5 साल की सेवा पूरी होने पर निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। 5 साल से पहले निकासी पर TDS कट सकता है—PAN देने पर 10%, PAN न देने पर 34% से अधिक।


    2026 में क्या बदलेगा?
    EPFO का दावा है कि आने वाले साल में पूरा प्रोसेस डिजिटल और तेज होगा। AI-बेस्ड वेरिफिकेशन और आसान ऑनलाइन फॉर्म के जरिए क्लेम कुछ ही घंटों में पूरे होंगे, जिससे कर्मचारियों को पारदर्शी और तेज़ सेवा मिलेगी।


    समझदारी जरूरी
    हालांकि नियम आसान हो रहे हैं, लेकिन EPF से पैसा निकालने से पहले यह समझना जरूरी है कि इससे भविष्य की बचत और कंपाउंडिंग पर असर पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर आंशिक निकासी करें और नौकरी बदलते समय EPF ट्रांसफर को प्राथमिकता दें।

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Content Editor

Mansa Devi

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