पति-पत्नी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे एक दूसरे का एटीएम कार्ड

punjabkesari.in Friday, Jun 08, 2018 - 12:33 AM (IST)

नेशनल डेस्कः हमारी व्यस्त जिंदगी में डेबिट कार्ड अब आम जरूरत बन गई है। बैंक की लंबी-लंबी लाइनों से बचने और समय की बचत के लिए लोग एटीएम कार्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप अपने एटीएम कार्ड के पिन को किसी विश्वासपात्र या नजदीकी के साथ शेयर करते हैं तो संभल जाइए क्योंकि ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है।

दरअसल, बेंगलुरु के मराठाहल्ली इलाके से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वंदना नाम की महिला ने 14 नवंबर 2013 को अपने पति राजेश को अपना एटीएम कार्ड देकर पैसा निकालने के लिए भेजा था। पति ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए मशीन में कार्ड डाला, लेकिन तो नहीं निकले, खाते से बैलेंस कट गया। वंदना के खाते से 25000 रुपए निकल गए, लेकिन एटीएम मशीन से कैश नहीं निकला। राजेश ने फौरन एसबीआई के कॉल सेंटर पर फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। 24 घंटे के बाद भी पैसा रिफंड नहीं आया तो वो एसबीआई के ब्रांच में गया और शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बैंक ने इसका रिफंड लौटाने के बजाए केस क्लोज कर दिया।

बैंक ने दलील दी कि कार्ड होल्डर ने एटीएम पिन किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर किया जो बैंक के नियमों के खिलाफ है। पीड़ित राजेश ने एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए, जिसमें साफ-साफ दिख रहा था कि मशीन से पैसा नहीं निकला, लेकिन बैंक की जांच समिति ने यह कहते हुए केस को खत्म कर दिया कि खाताधारक वंदना ने एटीएम पिन को पति के साथ साझा किया, जो उनके नियमों के खिलाफ था, इसलिए केस बंद किया जाता है।

इसके बाद पीड़ितों ने 21 अक्टूबर 2014 को उपभोक्ता फोरम में अर्जी दाखिल की। साढ़ें तीन साल तक केस चलता रहा। पीड़ित ने दलील दी कि खाताधारक वदंना मैटरनिटी लीव पर थी और वो स्वास्थ्य कारणों से एटीएम नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने एटीएम का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने इस दलील पर कहा कि किसी दूसके के साथ पिन नंबर शेयर करना नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि अगर खाताधारक खुद नहीं जा सकने की हालत में थी तो उन्हें सेल्फ चेक या फिर अधिकार पत्र देकर पति को पैसा निकालने के लिए भेजना चाहिए। कोर्ट ने बैंक के हक में फैसला सुनाते हुए केस को खत्म कर दिया।


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Yaspal

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