कौन होगा नया चुनाव आयुक्त? PM मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में नाम तय

punjabkesari.in Monday, Feb 17, 2025 - 10:34 PM (IST)

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार, 17 फरवरी 2025 को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की सिफारिश की गई। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है। 

समिति में शामिल अन्य सदस्य 
इस चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा जल्द की जा सकती है, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 को पद से रिटायर हो रहे हैं। इस मामले में अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। 

कांग्रेस की आपत्ति: बैठक स्थगित करने की मांग 
कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से मांग की थी कि चयन समिति की बैठक को अगले एक-दो दिनों के लिए स्थगित किया जाना चाहिए था। कांग्रेस का तर्क था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी 2025 को इस मामले पर सुनवाई करने वाला है, इसलिए बैठक को स्थगित करना उचित होता।

कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि चयन समिति से चीफ जस्टिस को बाहर रखना सरकार के इस प्रयास का हिस्सा है, जिससे यह साफ़ दिखाई देता है कि सरकार इस संवैधानिक संस्था पर अपना नियंत्रण चाहती है। सिंघवी ने यह भी दावा किया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 2023 में दिए गए फैसले का उल्लंघन है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। 

कांग्रेस नेता अजय माकन का बयान 
कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के नामकरण से जुड़ी बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी और यह निर्णय लिया जाएगा कि समिति का गठन कैसे किया जाए। ऐसे में आज की बैठक को स्थगित किया जाना चाहिए था।" उन्होंने आगे कहा कि इस बैठक का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है। 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और विवाद 
न्यूज एजेंसी एएनआई ने अभिषेक सिंघवी के हवाले से यह भी बताया कि कांग्रेस यह मानती है कि इस बैठक का आयोजन 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति शामिल होनी चाहिए।


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Pardeep

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