PAN Card New Guideline: पैन कार्ड हो जाएगा बेकार! नहीं तो... इस तारीख से पहले करलें ये काम!
punjabkesari.in Sunday, Apr 13, 2025 - 02:47 PM (IST)

नेशलन डेस्क: भारत में पहचान और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। इनमें आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे अहम माने जाते हैं। बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स तक हर जगह इन दोनों दस्तावेजों की मांग होती है। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह मान्य नहीं रहेगा।
किसे अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार की एनरोलमेंट आईडी देकर पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें अपना आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है।
डेडलाइन: इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की है। अगर कोई इस तारीख तक लिंकिंग नहीं कराता तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) घोषित कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने से क्या नुकसान होगा?
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा:
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आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे
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बैंकिंग लेन-देन में दिक्कत होगी
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बड़ी रकम जमा या निकासी करने में रोक लग सकती है
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निवेश, लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े काम अटक सकते हैं
इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते पैन और आधार को लिंक करवा लें।
पैन को आधार से लिंक करने की आसान प्रक्रिया
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
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सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
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वेबसाइट के होमपेज पर “Link Aadhaar” का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें
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अब अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें
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सारी जानकारी सही होने पर आपका पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा
क्या लिंकिंग के लिए कोई शुल्क भी लगता है?
अगर आपने 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया था, तो अब आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने पहले जुर्माना चुका दिया है और अभी तक लिंक नहीं कराया है तो प्रक्रिया अब भी पूरी कर सकते हैं।
किन लोगों को छूट दी गई है?
कुछ विशेष श्रेणियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है:
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असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी
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80 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक
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एनआरआई (Non-Resident Indians)
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वे लोग जिनके पास आधार नहीं है और जो विदेशी नागरिक हैं