विजय माल्या ने फिर की बैंको को पेशकश- 'कृपया पैसे ले लो'
punjabkesari.in Wednesday, Jul 03, 2019 - 10:19 AM (IST)
लंदन: लंदन की निचली अदालत द्वारा उनके प्रत्यर्पण की अनुमति के खिलाफ अर्जी दाखिल करने की अनुमति मिलने के बाद भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को पैसा देने वाले बैंकों को सारा पैसा लौटाने की पेशकश की है।
Despite the good Court result for me today, I once again repeat my offer to pay back the Banks that lent money to Kingfisher Airlines in full. Please take the money. With the balance, I also want to pay employees and other creditors and move on in life.
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) July 2, 2019
माल्या ने अपने ट्विटर पर लिखा आज मेरे लिए कोर्ट के परिणाम अच्छे रहे इसके बावजूद, मैं एक बार फिर से किंगफिशर एयरलाइंस को पैसा देने वाले बैंकों को वापस भुगतान करने के अपने प्रस्ताव को दोहराता हूं। कृपया पैसे ले लो। शेष राशि के साथ, मैं कर्मचारियों और अन्य लेनदारों का भुगतान करना चाहता हूं और जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं।
बता दें कि विजय माल्या ने अप्रैल में निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील की थी. जिसपर आखिरकार दो जजों की बेंच ने सुनवाई की और उन्हें अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी देने की अनुमति दे दी। कुछ महीने पहले ही विजय माल्या को लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई माल्या की अर्जी को खारिज कर दिया था। बीते फरवरी महीने में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने माल्या को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था।
ये है मामला
9000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लंबे समय से प्रयास कर रही थीं। बैंकों का लोन लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को PMLA कोर्ट ने पिछले दिनों ही भगोड़ा घोषित किया था। विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर आज फैसला आया है। PMLA कोर्ट के बाद माल्या नए कानून के तहत देश का पहला आर्थिक भगोड़ा बन गया। बता दें कि कोर्ट ने इस फैसले को 26 दिसंबर 2018 को 5 जनवरी 2019 तक के लिए सुरक्षित रखा था।
माल्या ने पीएमएलए कोर्ट ने दलील थी कि वह भगोड़ा अपराधी नहीं है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है। इससे पहले विजय माल्या ने दिसंबर महीने में आग्रह किया था कि उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जरिये शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने माल्या की इस अर्जी को खारिज कर दिया था। विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही माल्या ने मांग की थी कि कोर्ट उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर भी रोक लगाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी याचिका में माल्या को आर्थिक अपराध में भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी। साथ ही उसकी संपत्ति जब्त की जाए और नए एफईओ कानून के प्रावधानों के तहत उसे केंद्र के नियंत्रण में लाया जाए।