Helmet Challan: एक बाइक, दो हेलमेट नियम लागू! यूपी में अब ISI हेलमेट न पहनें तो कटेगा मोटा चालान

punjabkesari.in Thursday, Jan 15, 2026 - 01:06 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने बाइक और स्कूटी चलाने वालों के लिए नए, सख्त नियम लागू किए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि सड़क पर मौतों में बड़ी हिस्सेदारी उन लोगों की होती है जो हेलमेट नहीं पहनते, खासकर पीछे बैठने वाले यात्री। इसे रोकने के लिए अब “एक बाइक, दो हेलमेट” नियम लागू किया गया है।

नई गाड़ी खरीदने पर भी अब दो हेलमेट जरूरी
अब कोई भी बाइक या स्कूटी शोरूम से तभी खरीदी जा सकेगी जब ग्राहक दो ISI प्रमाणित हेलमेट खरीदे -- एक चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए। केवल चालक के लिए हेलमेट लेना पर्याप्त नहीं होगा। सस्ते या बिना प्रमाण वाले हेलमेट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि घटिया हेलमेट सुरक्षा की बजाय जोखिम बढ़ाते हैं।

हेलमेट का रिकॉर्ड अनिवार्य
नए नियमों के तहत वाहन खरीदते समय दोनों हेलमेट का मॉडल और ISI कोड फॉर्म में दर्ज करना होगा। बिल में भी हेलमेट की जानकारी स्पष्ट दिखनी चाहिए। इसके अलावा, वाहन का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब हेलमेट देने का डेटा वाहन पोर्टल पर अपलोड किया गया हो। अगर डीलर बिना दो हेलमेट दिए वाहन बेचता पकड़ा गया, तो उसका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है।

सख्त कार्रवाई और जुर्माने
नियम लागू होने के बाद यूपी में ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगे। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 129 और 194D के तहत कार्रवाई की जाएगी।

  • अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट बाइक चलाता है या पीछे बैठने वाले को हेलमेट नहीं पहनने देता है, तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

  • साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा।

  • बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

UO सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और बाइक दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए उठाया गया है।


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Content Editor

Anu Malhotra

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