Stray Dog Life Imprisonment: कुत्तों पर UP सरकार का नया नियम, काटने पर जाएंगे जेल और होगी उम्र कैद
punjabkesari.in Wednesday, Sep 17, 2025 - 03:06 PM (IST)

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश में आवारा और आक्रामक कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब अगर कोई कुत्ता लगातार हिंसक होता पाया गया तो उसे आजीवन कैद की सजा मिलेगी। यह नया नियम राज्य के सभी नगर निकायों पर लागू होगा। इसकी शुरुआत प्रयागराज के करेली इलाके स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर से हो चुकी है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ महीनों से प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। इससे लोगों में डर का माहौल था और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पहली बार काटने पर क्या होगा?
: नए सरकारी आदेश के अनुसार अगर कोई कुत्ता पहली बार किसी को काटता है तो पीड़ित को सरकारी अस्पताल से इलाज का सर्टिफिकेट लेना होगा।
: सर्टिफिकेट मिलने के बाद नगर निगम की टीम उस कुत्ते को पकड़कर ABC सेंटर ले जाएगी।
: यहां उसे 10 दिनों तक कैद में रखा जाएगा और पशु चिकित्सक उसके व्यवहार पर नजर रखेंगे।
: रिहाई से पहले कुत्ते में एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी जिससे उसकी निगरानी की जा सके।
दोबारा काटने पर मिलेगी उम्रकैद
अगर निगरानी और इलाज के बाद भी कुत्ते के व्यवहार में सुधार नहीं आता और वह दोबारा किसी को काटता है तो उसे 'आदतन कटखना' माना जाएगा। ऐसे मामलों में एक तीन सदस्यीय जांच समिति फैसला लेगी जिसमें पशुधन विभाग, नगर निकाय और SPCA (सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स) के सदस्य शामिल होंगे।
यदि समिति कुत्ते को दोषी पाती है तो उसे दोबारा ABC सेंटर भेज दिया जाएगा और वहां उसे उम्रकैद की सजा दी जाएगी। उसे केवल तभी छोड़ा जाएगा जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसे गोद लेने के लिए तैयार हो। इस नए नियम से आवारा कुत्तों के हमलों पर लगाम लगाने और लोगों को सुरक्षित रखने की उम्मीद की जा रही है।