आज से भारी पड़ेगा ट्रैफिक रूल तोड़ना, लापरवाही की तो जेब करनी पड़ेगी ढीली

punjabkesari.in Sunday, Sep 01, 2019 - 03:08 PM (IST)

नई दिल्लीः देश में 1 सितंबर यानि कि आज से कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि के कई गुना किए जाने और बैंक खाते से एक करोड़ रुपए से अधिक की निकासी करने पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जैसे कई बदलाव हो जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस नियम से संबंधित विधेयक संसद के पिछले सत्र में ही पारित हुआ था। नए नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि को 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया गया है।

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शराब पीकर वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। पहले यह राशि 2 हजार रुपए थी। स्वीकृत गति से तेज वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया गया है। आपात सेवा के काम में लगे वाहनों को गुजरने के लिए जगह नहीं देने पर 10 हजार रुपए का दंड भरना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने पर 1 हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अभी तक इस यातायात नियम उल्लंघन पर मात्र 100 रुपए दंड देना पड़ता था। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी कानूनों को बहुत कठोर बनाया गया है।

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संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट में क्या-क्या प्रावधान

  • सामान्य चालान: पहले 100 रुपए, अब 500 रुपए।
  • हेलमेट न पहनना: 1,000 रुपए जुर्माने के साथ तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
  • बिना लाइसेंस ड्राइविंग: 5,000 रुपए तक का जुर्माना
  • टू-वीलर पर ओवरलोडिंग: 2 हजार रुपए जुर्माना और/या 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
  • सीट बेल्ट न लगाने पर: 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
  • ड्राइविंग करते हुए फोन पर बात करन: 5 हजार रुपए का जुर्माना।
  • ओवर स्पीड: पहली बार पकड़े जाने पर हल्की गाड़ियों पर 1-2 हजार और मिडियम पैसेंजर या कमर्शल वीइकल्स पर 2-4 हजार रुपए का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस जब्त।
  • खतरनाक ड्राइविंग: पहली बार 6 महीने से 1 साल की जेल और/या 1-5 हजार रुपए तक जुर्माना। दूसरी बार 2 साल तक जेल और/या 10 हजार रुपए जुर्माना।
  • बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाना: पहली बार पकडे़ जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना या 3 महीने तक की जेल। दूसरी बार 4 हजार रुपए जुर्माना और/या 3 महीने तक जेल।
  • आपातकालीन सेवा में लगी गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर: आपातकालीन सेवा में लगी गाड़ियों को जैसे एंबुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है।
  • ऐक्सिडेंट से जुड़े अपराध: पहली बार 6 महीने तक जेल और/या 5 हजार रुपए जुर्माना। दूसरी बार 1 साल तक जेल और/या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना।
  • नाबालिगों की ड्राइविंग: नाबालिग बच्चे के अभिभावक/वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। उन्हें 25 हजार रुपए जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। साथ ही, वाहन का रजिस्ट्रेशन एक वर्ष तक रद्द हो जाएगा। नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरा होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
  • सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर वाहन खड़ा करना: अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर वाहन खड़ा रखने वालों पर 500 रुपए प्रति घंटा का जुर्माना लगेगा, पहले 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ता था।
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Seema Sharma

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