टोल के खिलाफ ट्रेडर्स ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

punjabkesari.in Saturday, Dec 09, 2017 - 12:04 PM (IST)

जम्मू: लखनपुर टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर अब ट्रेडर्स ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रेडर्स फैडरेशन के प्रधान राजेश गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि लखनपुर में टोल एक्ट 1995 के तहत जो लेवी ली जाती है वो अवैध है क्योंकि अब जीएसटी लागू हो गया है। याचिकाकर्ता ने टोल प्लाजा को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है और कहा है कि अब गुडस एंड सर्विस टैक्स एक्ट लागू है तो टोल प्लाजा की आवश्यकता नहीं है।


याचिकाकर्ता ने कहा कि टोल एक्ट 1995 के तहत लेवी का संबिधान अब रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके बने रहने से वर्ष 2017 के जीएसटी पर असर पड़ रहा है। जीएसटी का उद्देश्य एक देश एक टैक्स का है और टोल उसे हानि पहुंचा रहा है।
 


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