कोर्ट ने मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट किया जारी, जानें पूरा मामला

punjabkesari.in Wednesday, Apr 03, 2024 - 11:59 PM (IST)

नेशनल डेस्क : जबलपुर की एक अदालत ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य भाजपा प्रमुख वी.डी. शर्मा और राज्य के पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में हलफनामा नहीं देने पर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है। तन्खा के वकील श्याम विश्वकर्मा ने कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया और तीनों भाजपा नेताओं को सात मई को पेश होने को कहा।

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता तन्खा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं ने यह गलत दावा करके उनकी छवि खराब की है कि वह राज्य में 2021 के पंचायत चुनावों में ओबीसी कोटा से संबंधित उच्चतम न्यायालय के एक मामले में शामिल थे। उन्होंने शर्मा, चौहान और सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करके 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। 


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News Editor

Parveen Kumar

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