Paper Leak को लेकर Bihar में बना सख्त कानून, मिलेगी 10 साल की सजा, जानिए पूरी डिटेल

punjabkesari.in Wednesday, Jul 24, 2024 - 04:07 PM (IST)

नेशनल डेस्क: पिछले कुछ दिनों से NEET-UG के पेपर लीक के मामले में काफी संख्या बटोरी है। ऐसे में बिहार सरकार ने इसे रोकने के लिए एक नए कानून का गठन किया था, जिसको विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। इस कानून के मुताबिक पेपरलीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल व्यक्ति दोषी करार दिए जाएंगे और 10 साल की सजा के साथ एक करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। दरअसल परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को नीतीश कुमार सरकार ने बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 बिहार विधानसभा में पेश किया। ये विधेयक बहुमत के साथ पारित हुआ। इस कानून के तहत आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

विपक्ष पर साधा निशाना
इसी बीच अब बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, ‘अपराध करने वाले का बचाव करने के लिए सदन से विपक्षी दल बाहर चले गए हैं। बिहार की जनता देख रही है। पेपर लीक मामले को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। 16 राज्यों में 48 ऐसे मामले आए हैं जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की गई है।’ 

इसके अलावा चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कई कानून लागू किए हैं और अब बिहार सरकार भी कानून लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में 1981 में जो कानून थे, उसमें सजा के कड़े प्रावधान नहीं थे। केवल 6 महीने की ही सजा थी। बता दें कि इस बार का यह कानून काफी सख्त है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि ‘गड़बड़ी में शामिल लोगों को 3 से 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। संगठित रूप से अपराध करने वाले को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है।’ अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी या संस्थान भी किसी तरह के कानून का उल्लंघन करता है तो उनको भी एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा की लागत भी सेवा प्रदाता से ही वसूली जाएगी। उसे चार साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।


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Content Editor

Mahima

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