SC का बड़ा फैसला: आरजी रे’प केस में पीड़िता के माता-पिता की अर्जी पर नहीं होगी सुनवाई

punjabkesari.in Monday, Mar 17, 2025 - 02:22 PM (IST)

नेशनल डेस्क:  Supreme Court ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप के मामले में सुनवाई से मना कर दिया है। पीड़िता के माता- पिता द्वारा इस संबंध में नई अर्जी दाखिल की गई थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया था। कोर्ट का कहना है कि इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है।

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SC से पीड़िता के माता- पिता ने कहा- 

Supreme court ने कहा कि पीड़ित के माता-पिता इस नई अर्जी को हाईकोर्ट में दाखिल करवाएं। हाईकोर्ट के जज अपने हिसाब से इस नई अर्जी पर फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई 13 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी।

यह घटना एक अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुई थी। यहां पर लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या की। इस घटना के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कलकत्ता हाइकोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच को कोलकाता पुलिस से CBI को सौंप दिया था और CBI ने 14 अगस्त से जांच शुरू की थी। जांच और सुनवाई के बाद, सत्र अदालत ने मामले के एकमात्र आरोपी, संजय रॉय को दोषी ठहराया और उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

 

 


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News Editor

Radhika

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