ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर पत्नी की हत्या के आरोप से बचना चाहता था कमांडो, SC ने कहा कानून...
punjabkesari.in Tuesday, Jun 24, 2025 - 04:36 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैक कैट कमांडो को उसकी पत्नी की हत्या के मामले में आत्मसमर्पण से छूट देने से इनकार कर दिया है। आरोपी ने दावा किया था कि वह "ऑपरेशन सिंदूर" में शामिल रहा है और देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह उसकी पत्नी की हत्या जैसे अपराध से उसे कोई छूट नहीं देता।
कोर्ट की टिप्पणी:
सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जल भुयान ने कहा, “इससे आपको छूट नहीं मिलती। आप भले ही शारीरिक रूप से कितने भी सक्षम हों, लेकिन आप अकेले अपनी पत्नी का गला घोंट सकते थे।” न्यायमूर्ति ने इस घटना को "भयानक" बताते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर अपराध में कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती।
क्या है मामला?
➤ आरोपी ब्लैक कैट कमांडो पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304B (दहेज हत्या) के तहत मुकदमा चल रहा है।
➤ उस पर आरोप है कि उसने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की थी और इसी को लेकर पत्नी की हत्या कर दी।
➤ पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित रूप से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की।
➤ मृतक पक्ष की ओर से दो गवाहों ने यह आरोप लगाया है, जिन्हें बचाव पक्ष "असंगत" बता रहा है।
वकीलों की दलीलें:
➤ बचाव पक्ष का तर्क था कि आरोपी ने देश की सेवा की है और उसे विशेष दर्जा मिलना चाहिए।
➤ लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि
➤ “सेना में सेवा देने का मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं।”
कोर्ट का आदेश:
➤ आत्मसमर्पण से छूट की याचिका खारिज
➤ अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी, छह सप्ताह में जवाब मांगा
➤ आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया