पेंशन लेट होने पर बैंक को देना पड़ेगा 8% ब्याज, RBI ने लिया बड़ा फैसला
punjabkesari.in Tuesday, Apr 08, 2025 - 05:51 PM (IST)

नेशनल डेस्क : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेंशन से जुड़ा एक अहम निर्देश जारी किया है। अब अगर किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन या बकाया रकम समय पर नहीं मिलती है, तो संबंधित बैंक को सालाना 8% ब्याज देना होगा। यह मुआवजा पेंशनभोगी को बिना किसी शिकायत के सीधे मिल जाएगा।
RBI ने अपने मास्टर सर्कुलर में साफ कहा है कि अगर बैंक पेंशन देने में देरी करता है, तो उसे तय तारीख के बाद हर दिन के हिसाब से 8% सालाना ब्याज के अनुसार पेंशनर को पैसा देना होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2008 से लागू माने जाएंगे और सभी पुराने देरी वाले मामलों में भी इसका लाभ मिलेगा।
जब भी बैंक किसी पेंशन या बकाया का भुगतान करेगा, उसी दिन उस पर मिलने वाला ब्याज भी पेंशनर के खाते में डालना होगा।
RBI ने बैंकों से यह भी कहा है कि पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए और इसके लिए उन्हें रिजर्व बैंक से अलग से निर्देशों का इंतजार न करना पड़े। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशनर को अगले महीने का भुगतान समय पर मिले।
इसके साथ ही RBI ने बैंकों से कहा है कि वे खासतौर पर बुजुर्ग पेंशनरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें आसान व सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा दें, ताकि उन्हें बैंक में किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस फैसले का मकसद है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले और उन्हें बेहतर बैंकिंग सेवा का अनुभव हो। इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सम्मान दोनों बढ़ेगा।