पीओके और गिलगित को लोकसभा सीट घोषित करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Jul 01, 2019 - 09:38 PM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के कुछ हिस्से को संसदीय क्षेत्र घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश देने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी, साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व अधिकारी आर. के. यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह ‘कानूनी रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

याचिका में कहा गया है कि पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान भारतीय क्षेत्र हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केन्द्र सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गयी थी कि वह पीओके और गिलगित के कुछ क्षेत्रों को संसदीय क्षेत्र बनाये।


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Yaspal

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