महिलाओं के मस्जिद प्रवेश की अनुमति वाली याचिका खारिज

punjabkesari.in Monday, Jul 08, 2019 - 08:49 PM (IST)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अखिल भारत हिन्दू महासभा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मुस्लिम महिलाओं को इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने दीजिए। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, ‘मुस्लिम महिलाओं को इस बारे में चुनौती देने दीजिए।' महासभा ने केरल उच्च न्यायालय के गत वर्ष 11 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। 

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे हैं कि केरल के मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। महासभा की केरल इकाई के अध्यक्ष स्वामी दत्तात्रेय साई स्वरूप नाथ ने सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में याचिका दायर की थी और कहा था कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम महिलाओं का भी मस्जिदों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि महिलाओं को मस्जिद के इबादतखाने में प्रवेश की मनाही है। 


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shukdev

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